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चंडीगढ़ के बहुचर्चित ऑडी-टवेरा एक्सीडेंट मामले के आरोपित हरसिमरनजीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कईं बार नोटिस भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर अदालत ने आरोपित हरसिमरनजीत सिंह के अरेस्ट वारंट निकाले थे। इस पर अब आरोपित ने अब अग्रिम जमानत याचिका की मांग की है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में याचिका का विरोध किया है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Tue, 22 Sep 2020 11:56 AM (IST)Updated: Tue, 22 Sep 2020 05:12 PM (IST)
चंडीगढ़ के बहुचर्चित ऑडी-टवेरा एक्सीडेंट मामले के आरोपित हरसिमरनजीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
23 जुलाई 2013 को हुए इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

चंडीगढ़, जेएनएन। शहर के बहुचर्चित ऑडी-टवेरा कार हादसे मामले में कई बार नोटिस भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर अदालत ने आरोपित हरसिमरनजीत सिंह की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपित ने दलील दी थी कि वह काफी समय से डिप्रेशन में चल रहा था। उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था जिसके चलते वह अपने पहले दिए हुए पते पर भी नहीं रह रहा था। इसके बाद उसके साथ सड़क हादसा हो गया, जिसकी वजह से वह अस्पताल में एडमिट रहा। कोर्ट ने जो भी नोटिस भेजे उसके बारे में उसे पता नहीं चला। अगर कोर्ट उसे अग्रिम जमानत की मंजूरी दे देती है तो वह विश्वास दिलाता है कि वह हर सुनवाई पर कोर्ट में पेश होगा।

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सरकारी वकील जेपी सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित पहले दी हुई जमानत का लाभ उठाकर कोर्ट में पिछले एक साल से पेश नही हुआ। इससे कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है और पीड़ित पक्ष को भी न्याय मिलने में देरी हुई है। अगर आरोपित की याचिका को मंजूरी दे दी जाती है तो हो सकता है कि वो दोबारा पेश न हो। इसलिए आरोपित की याचिका को खारिज कर दिया जाए। दोनों पक्षो की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया।

 सेक्टर-17 थाने में दर्ज मामले के अनुसार 23 जुलाई 2013 को गाजियाबाद निवासी संजीव रस्तोगी, वैशाली, साहिल, रौनक और कुलदीप हिमाचल के धर्मपुर से टैक्सी कर चंडीगढ़ आ रहे थे। चंडीगढ़ सेक्टर-17 से उन्हें नई दिल्ली के लिए बस पकडऩी थी। दोपहर 12.30 बजे सभी टवेरा कार के ड्राइवर हस्त बहादुर के साथ गाड़ी से चंडीगढ़ पहुंचे। कार सवार सभी युवक पौने एक बजे के करीब जैसे ही आइएसबीटी के पास सेक्टर-18 की रोड पर पहुंचे तो सेक्टर-17 की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक ऑडी डिवाइडर पर लगे पोल को तोड़ती हुए आई और उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। ऑडी कार की टक्कर से दोनों कार में सवार युवकों को गंभीर चोट आई। वहीं, टवेरा के ड्राइवर हस्त बहादुर और उसमें सवार गाजियाबाद निवासी साहिल और कुलदीप की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित हरसिमरनजीत और ऑडी कार चालक रजत कपूर पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।


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