बहुचर्चित ऑडी-टवेरा एक्सीडेंट मामले में पेश नहीं हुआ आरोपित, कोर्ट ने जारी किए गिरफ्तारी वारंट
आरोपित पिछली सुनवाई पर भी अदालत में पेश नहीं हुआ था तब अदालत ने आरोपित का दोपहर दो बजे तक इंतजार किया था।
चंडीगढ़, जेएनएन। जिला अदालत में सोमवार को आठ साल पहले शहर में हुए बहुचर्चित ऑडी-टवेरा कार एक्सीडेंट मामले में आरोप तय होने थे। इस दौरान अदालत में मामले का आरोपित हरसिमरनजीत सिंह पेश नहीं हुआ। जिसके बाद अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने उसे दी हुई जमानत को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि आरोपित पिछली सुनवाई पर भी अदालत में पेश नहीं हुआ था तब अदालत ने आरोपित का दोपहर दो बजे तक इंतजार किया था। अब अदालत ने उसके गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी।
2013 में दर्ज हुआ था केस
सेक्टर-17 थाने में दर्ज मामले के अनुसार 23 जुलाई 2013 को गाजियाबाद निवासी संजीव रस्तोगी, वैशाली, साहिल, रौनक और कुलदीप हिमाचल के धर्मपुर से टैक्सी कर चंडीगढ़ आ रहे थे। चंडीगढ़ सेक्टर-17 से उन्हें नई दिल्ली के लिए बस पकडऩी थी। दोपहर 12.30 बजे सभी टवेरा कार के ड्राइवर हस्त बहादुर के साथ गाड़ी से चंडीगढ़ पहुंचे। कार सवार सभी युवक पौने एक बजे के करीब जैसे ही आइएसबीटी के पास सेक्टर-18 की रोड पर पहुंचे तो सेक्टर-17 की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक ऑडी डिवाइडर पर लगे पोल को तोड़ती हुए आई और उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। ऑडी कार की टक्कर से दोनों कार में सवार युवकों को गंभीर चोट आई। वहीं, टवेरा के ड्राइवर हस्त बहादुर और उसमें सवार गाजियाबाद निवासी साहिल और कुलदीप की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित हरसिमरनजीत और ऑडी कार चालक रजत कपूर पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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