शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर हंगामा करने वाले पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना Chandigarh News
मामला इसी साल जनवरी का है जब सेक्टर-38 में रात के पीसीआर गश्त कर रही थी। तभी पुलिस को दिखाई दिया कि पब्लिक प्लेस पर उक्त व्यक्ति शराब पीकर हुडदंग कर रहा था।
चंडीगढ़, जेएनएन। जिला अदालत ने शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर हंगामा करने वाले दोषी पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान सेक्टर-38 निवासी पंकज के रूप में हुई। मामला इसी साल जनवरी का है जब सेक्टर-38 में रात के पीसीआर गश्त कर रही थी। तभी पुलिस को दिखाई दिया कि पब्लिक प्लेस पर उक्त व्यक्ति शराब पीकर हुडदंग कर रहा था और आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे थे। पुलिस ने तब उक्त व्यक्ति पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
नाबलिग से छेड़छाड़ के आरोप में एक गिरफ्तार
पार्क में खेलती नाबलिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मनीमाजरा थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान रोशन के रूप में हुई। पुलिस आरोपित को रविवार ड्युटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को मॉडर्न कांप्लेक्स की महिला ने पुलिस को शिकायत की दी कि उसकी बेटी शुक्रवार को पार्क में खेलने गई थी। शाम करीब पौने छह बजे घर वापस आई तो उसकी बेटी रो रही थी। उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे। इस पर जब महिला ने बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया कि पार्क में खेलते हुए एक अंकल उसके साथ गंदे इशारे कर रहे थे। इसके बाद उसने बच्ची के हाथ एक पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर भी दिया। महिला ने बच्ची से मोबाइल नंबर लेकर पुलिस को शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर शनिवार को आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया।
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