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शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर लोगों को कर रहा था परेशान, कोर्ट ने लगाया जुर्माना Chandigarh News

जिला अदालत ने शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर लोगों को परेशान करने वाले को दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

By Sat PaulEdited By: Published: Sun, 13 Oct 2019 11:10 AM (IST)Updated: Sun, 13 Oct 2019 03:18 PM (IST)
शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर लोगों को कर रहा था परेशान, कोर्ट ने लगाया जुर्माना Chandigarh News
शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर लोगों को कर रहा था परेशान, कोर्ट ने लगाया जुर्माना Chandigarh News

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। जिला अदालत ने शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर लोगों को परेशान करने वाले को दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान सेक्टर-21 निवासी नवीन वाेहरा के रूप में हुई। अदालत ने ये भी निर्देश दिए कि जुर्माना न भरने पर दोषी को दस दिन के लिए जेल में रहना पड़ेगा।

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दर्ज मामले के मुताबिक, 16 जून, 2019 को हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह सेक्टर-21 वाइन शॉप के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि उक्त व्यक्ति वहां पर शराब के नशे में शोर कर रहा है, जिससे पब्लिक परेशान हो रही थी। इससे पहले जसवंत उसके पास पहुंचता दोषी ने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बाेतल को नीचे सड़क पर फेंक कर तोड़ दिया।

जसवंत ने नवीन को पकड़ कर सेक्टर-22 स्थित सिविल अस्पताल में चेक करवाया। जहां पर रिपोर्ट में आया कि नवीन ने शराब पी हुई थी। इसके बाद नवीन पर मामला दर्ज किया और अदालत में नवीन पर केस का ट्रायल शुरू हुआ था। 

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