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पूर्व विधायक बन्नी पर तय नहीं हुआ आरोप

जिला अदालत में सोमवार को वर्क सस्पेंड होने के कारण पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे व पूर्व विधायक जसजीत सिंह बन्नी के खिलाफ आरोप तय नहीं हो पाए।

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Mar 2018 09:12 PM (IST)Updated: Mon, 19 Mar 2018 09:12 PM (IST)
पूर्व विधायक बन्नी पर तय नहीं हुआ आरोप
पूर्व विधायक बन्नी पर तय नहीं हुआ आरोप

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालत में सोमवार को वर्क सस्पेंड होने के कारण पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे व पूर्व विधायक जसजीत सिंह बन्नी के खिलाफ आरोप तय नहीं हो पाए। बन्नी संबंधित मामले में सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि रविवार को दो वकीलों का देहात होने के कारण जिला बार एसोसिएशन ने श्रद्धाजलि के तौर पर कोर्ट में सारा दिन वर्क सस्पेंड रखा था। पंजाब के पूर्व मंत्री कैप्टन कंवलजीत सिंह के बेटे पूर्व एमएलए जसजीत सिंह बन्नी के खिलाफ पुलिस 50 पेज के चालान पेश कर चुकी है। इसमें सात गवाह बनाए हैं। पुलिस ने बन्नी के खिलाफ आइपीसी की धारा 341 (ट्रेसपास), 325 (गहन चोट पहुंचाना) और 506 (धमकाना) के तहत चालान पेश किया। इस मामले में एफआइआर दर्ज होने के लगभग 10 महीने बाद पुलिस ने चालान पेश किया है। बन्नी पर पंजाब पुलिस के रिटायर्ड एएसआइ प्रकाश चंद के साथ मारपीट का आरोप है। शिकायतकर्ता के वकील हरीश छाबड़ा ने कहा कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में बन्नी के खिलाफ हल्की धाराओं के तहत चालान पेश किया। छाबड़ा का कहना है कि बन्नी पर हत्या की प्रयास की धारा लगाई जानी चाहिए थी।

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