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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20 वर्ष कैद

जिला अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को 20-20 साल की कैद कीसजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Mar 2018 08:02 PM (IST)Updated: Mon, 19 Mar 2018 08:02 PM (IST)
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20 वर्ष कैद
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20 वर्ष कैद

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को सोमवार को 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम आर जोशी की कोर्ट ने संबंधित मामले में अंबाला निवासी आरोपित गुरबचन (21) और मनीमाजरा निवासी आरोपी कुनाल (26) को आइपीसी की धारा 376 डी, 323, 363 और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन-6 तहत सजा के साथ एक लाख पाच हजार रुपये का दोनों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। पुलिस एफआईआर के अनुसार पीड़िता की मां ने बच्ची के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने पुलिस को बताया गया था कि वह आठ मई को बच्ची को घर पर छोड़कर मार्किट गई थी। लेकिन, जब घर पर वापस आकर देखा तो उनकी बच्ची वहां नहीं थी। पूछताछ में उसको मालूम हुआ कि गुरबचन और कुनाल उसकी बच्ची का अपहरण करके दिल्ली लेकर गए हैं। बाद में नाबालिग ने भी पुलिस को दी शिकायत में अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई थी। पीड़िता के मेडिकल जांच में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हो गई थी। बचाव पक्ष की दलील, गलत फंसाया गया है

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दोनों आरोपितों के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी दलील पेश की। उनका कहना था कि दोनों को मामले में गलत फंसाया गया है। पीड़िता के साथ इन दोनों ने कुछ भी गलत किया ही नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों को दोषी करार दे दिया।


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