24 अक्टूबर को नहीं होंगे High Court बार एसोसिएशन के चुनाव, काउंसिल ने लगाई रोक
बार काउंसिल ने कहा है कि 24 अक्टूबर को चुनाव करवाए जाने का जो निर्णय लिया गया था वह बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के नियमों के खिलाफ है। वहीं बार काउंसिल के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव समिति हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
चंडीगढ़, जेएनएन। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को बार काउंसिल पंजाब हरियाणा की मीङ्क्षटग में बार एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम को रद कर दिया गया।
बार काउंसिल के चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में हाई कोर्ट बार के वकीलों से आग्रह किया गया कि एसोसिएशन के 24 अक्टूबर को चुनाव करवाए जाने का जो निर्णय लिया गया था, वह बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के नियमों के खिलाफ है। इसलिए हाई कोर्ट बार के सदस्य इस चुनाव से दूरी बनाकर रखें।
बार काउंसिल के चेयरमैन करनजीत सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट केएस सिद्धू ने 24 अक्टूबर को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव करवाए जाने का जो निर्णय लिया है, वह बार एसोसिएशंस (कंस्टीट्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन) रूल्स, 2015 का उल्लंघन कर लिया गया है, ऐसे में इस निर्णय को रद किया जाता है और 24 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए 14 अक्टूबर से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी, उसे भी वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही यह भी कहा गया कि पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ की सभी बार एसोसिएशन के एक साथ चुनाव करवाए जाते हैं और यह बार कौंसिल ने छह नवंबर को सभी बार एसोसिएशन के चुनाव एक साथ करवाए जाने का निर्णय लिया है, जिसका शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। बार काउंसिल के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव समिति के सदस्य केएस सिद्धू ने कहा कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
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