दरगाह को 15 करोड़ के अनुदान की सिद्धू की घोषणा पर विवाद, वकील ने भेजा डिमांड नोटिस
मलेरकोटला में हजरत शेख दरगाह के लिए 15 करोड़ का अनुदान देने की सिद्धू की घोषणा पर एक वकील ने डिमांड नोटिस भेजा है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने पंजाब के प्रधान मुख्य सचिव सुरेश कुमार और मुख्य सचिव करन अवतार सिंह को डिमांड नोटिस भेजकर सिद्धू द्वारा धार्मिक मामलों पर सार्वजनिक कोष से धन बांटने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस राशि को रोकने की मांग की है। बता दें, सिद्धू ने मलेरकोटला में हजरत शेख दरगाह के लिए 15 करोड़ का अनुदान देने की बात कही थी।
अपने पत्र में अरोड़ा ने कहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए मंत्रियों को किसी भी धार्मिक स्थान चाहे कोई मस्जिद, गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, गिरिजाघर के लिए सार्वजानिक कोष से धन नहीं देना चाहिए।
सिद्धू की घोषणा के संबंध में मीडिया में प्रकाशित समाचार का जिक्र करते हुए अरोड़ा ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मलेरकोटला शहर के लिए स्थानीय विधायक रजिया सुल्ताना को 50 लाख रुपये का अनुदान भी जारी किया जो उन्होंने एक साल पहले घोषित किया था। अरोड़ा ने कहा है कि उन्होंने पिछले साल इस घोषणा का विरोध किया था और उन्हें सरकार द्वारा भेजे गए जवाब में कहा गया था कि सिद्धू द्वारा घोषित अनुदान को नियमों के तहत जारी नहीं किया जा सकता।
अरोड़ा ने कहा है कि पर्यटन मंत्री अपने राजनीतिक हितों के लिए भारत के संविधान की भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सिद्धू को ऐसे अनुदान जारी करने से रोके जाने की मांग करते हुए अरोड़ा ने कहा है कि यदि इस संबंध में दो हफ्तों की अवधि के भीतर कार्यवाही नहीं होती तो वे इस मामले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ले जाएंगे।
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