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खरीदी गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का नहीं दिया क्लेम, UIIC पर लगा इतना हर्जाना Chandigarh News

कंज्यूमर फाेरम ने उक्त दोनों कंपनियाें द्वारा शिकायतकर्ता को क्लेम के 483300 रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने के लिए आदेश दिया है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 11:49 AM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 02:57 PM (IST)
खरीदी गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का नहीं दिया क्लेम, UIIC पर लगा इतना हर्जाना Chandigarh News
खरीदी गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का नहीं दिया क्लेम, UIIC पर लगा इतना हर्जाना Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। Consumer forum कंज्यूमर फोरम ने खरीदी गई इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं देने पर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित विपुल मेडकॉर्प टीपीटी प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब के जिला होशियापुर स्थित यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर हर्जाना लगाया है।

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फोरम ने उक्त दोनों कंपनियाें द्वारा शिकायतकर्ता को क्लेम के 4,83,300 रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने के लिए आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को इस दौरान मानसिक परेशानी के लिए 25 हजार रुपये मुअावजा राशि और 15 हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा है।

कंज्यूमर फोरम को दी अपनी शिकायत में पंजाब के जिला होशियारपुर निवासी इशप्रीत कौर ने बताया कि उन्होंने उक्त मेडकॉर्प टीपटी कंपनी के द्वारा यूनाइटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। इस पॉलिसी में उनकी माता को भी कवर किया गया था।

जरूरी दस्तावेज हाेने के बावजूद नहीं दिया क्लेम 

उन्हाेंने बताया कि पांच जून, 2017 को उनकी माता बीमार हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से वह 24 जून को डिस्चार्ज होती है। इस दौरान अस्पताल वालों ने कुल बिल 4,83,300 रुपये बनाया। शिकायतकर्ता ने बिल के पैसे अस्पताल में जमा करवा दिए और उक्त कंपनियों से क्लेम किया।

सभी जरूरी दस्तावेज देने के बावजूद कंपनियों ने उनका क्लेम पास ही नहीं किया। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। वहीं फोरम नेे दाेनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब यह फैसला सुनाया है।

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