ट्रक का क्लेम नहीं देना इंश्योरेंस कंपनी को पड़ा मंहगा, भरना होगा 83 हजार का मुआवजा
कंज्यूमर फोरम ने चंडीगढ़ निवासी बाज मोहम्मद को ट्रक का इंश्योरेंस कवर के रूप में 83000 रुपये देने का आदेश दिया है।
राजन सैनी, चंडीगढ़। कंज्यूमर फोरम ने चंडीगढ़ निवासी बाज मोहम्मद को ट्रक का इंश्योरेंस कवर के रूप में 83,000 रुपये देने का आदेश दिया है। फोरम ने यह आदेश यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। मोहम्मद ने उक्त कंपनी से अपने ट्रक के लिए 31 जुलाई, 2017 से 30 जुलाई, 2018 तक के लिए इंश्योरेंस कवर लिया था। 20 नवंबर, 2017 को ट्रक मोहाली फेज-3 में सड़क पर पलट गया। इससे ट्रक काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुआ। मोहम्मद ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम देने के लिए मांग की।
इंश्योरेेंस कंपनी ने मोहम्मद से क्लेम कवर देने के लिए हां कर दी। जब मोहम्मद ने ट्रक को ठीक करवाया तो उसका खर्चा 1,53,300 रुपये आया। लेकिन इसके बाद कंपनी ने इंश्योरेंस कवर देने से मना कर दिया। परेशान होकर मोहम्मद ने 26 अप्रैल, 2018 को कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी। सुनवाई के दौरान कंपनी ने कहा कि ट्रक पलटना एक्सीडेंट क्लेम की पॉलिसी के अंदर नहीं आता। कहा कि उनके ट्रक का जायजा लेने के लिए कंपनी की तरफ से एक आदमी भेजा गया था जिसने 48,100 रुपये का खर्चा बताया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फोरम ने 48,100 रुपये इंश्योरेंस क्लेम नौ प्रतिशत बयाज के साथ और 25000 रुपये मुआवाजा देने के साथ 10,000 रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है।
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