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इंश्यारेंस के पैसे देने से एलआइसी ने किया इनकार, अब भरने होंने 3.60 लाख

पटियाला निवासी अंग्रेज सिंह ने सेक्टर-22 स्थित लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआइसी से अप्रैल 2011 में 1 लाख 60 हजार और नवंबर 2011 में दो लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी थी।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Fri, 05 Apr 2019 02:25 PM (IST)Updated: Fri, 05 Apr 2019 02:25 PM (IST)
इंश्यारेंस के पैसे देने से एलआइसी ने किया इनकार, अब भरने होंने 3.60 लाख
इंश्यारेंस के पैसे देने से एलआइसी ने किया इनकार, अब भरने होंने 3.60 लाख

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। पटियाला निवासी अंग्रेज सिंह ने सेक्टर-22 स्थित लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआइसी से अप्रैल, 2011 में 1 लाख 60 हजार और नवंबर 2011 में दो लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी थी। जिसके लिए वह सारी किश्ते भर चुके थे। लेकिन हार्ट अटैक की वजह से अंग्रेज सिंह की 13 अगस्त, 2014 को मौत हो गई। अंग्रेज सिंह के परिवार वालों ने उसका डेथ सर्टिफिकेट कंपनी को दे दिया और इंश्योरेंस क्लेम की मांग की, लेकिन कंपनी ने क्लेम के पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद परिवार ने कंपनी को लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन उसका भी कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। परेशान होकर परिवार ने कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत दी। कंज्यूमर फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को पॉलिसी के 3.60 लाख रुपये 9 प्रतिशत बयाज के साथ देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को 7 हजार रुपये केस खर्च भी देने के आदेश कंपनी को दिए हैं।

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एलआइसी ने दिया ये जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान एलाआइसी ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि अंग्रेज सिंह ने जो हेल्थ सर्टिफिकेट दिया था, उसमें लिखा हुआ था कि वह फिट नहीं हैं। बीमार होने के चलते ही वह बार-बार अपने ऑफिस से भी छुट्टी लेते थे। इसके साथ ही कहा कि मृतक के परिवार वालों ने उनको मृतक का जिस अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। उन्होंने बताया कि अंग्रेज सिंह का ज्यादा शराब पीने की वजह से लीवर खराब था, जिसकी जानकारी अंग्रेज सिंह ने उनको कभी नहीं दी। इसलिए परिवार को अब कोई क्लेम नहीं दिया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने एलआइसी कंपनी द्वारा अंग्रेज के परिवार वालों को पॉलिसी के 3.60 लाख रुपये 9 प्रतिशत बयाज के साथ और 7 हजार रुपये केस खर्च देने के आदेश दिए हैं।
 

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