पासबुक, चेकबुक नहीं की जारी इंडसइंड बैंक पर 17 हजार रुपये जुर्माना
पासबुक, चेकबुक और क्रेडिट कार्ड समय पर इश्यू न करने पर उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने इंडसइंड बैंक को 17 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए इसे शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पासबुक, चेकबुक और क्रेडिट कार्ड समय पर इश्यू न करने पर उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने इंडसइंड बैंक को 17 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए इसे शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। मोहाली निवासी सुनील कुमार ने सेक्टर-40 डी स्थित इंडसइंड बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया था। बैंक के एग्जीक्यूटिव आफिसर की रेकेमेंडेशन पर उपभोक्ता ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले ली लेकिन, बार-बार बैंक को रिमाइंडर भेजने और विजिट के बावजूद बैंक ने उपभोक्ता को पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड जारी नहीं किया। 21 अक्टूबर 2015 को इंडसइंड बैंक ने उपभोक्ता को प्लेटिनम प्लस कार्ड की सुविधा शुरू कर दी। इसके लिए बैंक ने उपभोक्ता के अकाउंट से 1,140 रुपये भी काट लिए लेकिन, बैंक ने उपभोक्ता को प्लेटिनम प्लस कार्ड इश्यू नहीं किया।
इसके बावजूद बैंक ने उपभोक्ता के अकाउंट से 25 अक्टूबर 2016 को 526.70 और 29 अक्टूबर 2016 को 392 रुपये एनुअल चार्ज के रूप में काट लिए। फोरम में दी शिकायत में सुनील ने बताया कि जिस सर्विस के लिए उन्होंने बैंक को कहा भी नहीं, बैंक ने वह शुरू कर दी। साथ ही बिना पूछे उन्हें न्यू सिगनेचर कार्ड जारी कर दिया, इसके लिए बैंक ने उनके अकाउंट से 5,357 रुपये चार्ज कर लिए। जब शिकायतकर्ता ने बैंक से पैसे को रिफंड करने को कहा तो बैंक ने मना कर दिया। इस पर उपभोक्ता ने बैंक के खिलाफ फोरम में शिकायत दायर की। फोरम ने इंडसइंड बैंक को आदेश जारी कर उपभोक्ता की बिना मंजूरी सेवाएं शुरू करने और सर्विस चार्ज वसूल करने, पासबुक, चेकबुक और क्रेडिट कार्ड समय पर न देकर कस्टमर को प्रताड़ित किए जाने पर 10 हजार रुपये हर्जाना और 7 हजार रुपये मुकदमा राशि देने के आदेश जारी किए हैं।