पसंद का दूल्हा नहीं मिला, कंज्यूमर फोरम ने वेडिंग विश कंपनी पर लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना
महिला को पसंद का दूल्हा न मिलाने पर कंज्यूमर फोरम ने मैट्रिमोनियल कंपनी वेडिंग विश को सेवा में कोताही का दोषी पाया है। इस पर कंपनी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: महिला को पसंद का दूल्हा न मिलाने पर कंज्यूमर फोरम ने मैट्रिमोनियल कंपनी वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी पाया है। इस पर कंपनी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
सेक्टर-47 निवासी महिला ने शादी के लिए पसंदीदा रिश्ता ढूंढने के लिए 29 दिसंबर 2016 को 92 हजार रुपये कंपनी को दिए थे। कंपनी ने महिला की पंसद का रिश्ता करवाने के लिए महिला को रॉयल गोल्ड मेंबरशिप दी थी। लेकिन महिला ने कंज्यूमर फोरम में दी अपनी शिकायत में बताया कि कंपनी द्वारा उसे एक साल में 27 लड़कों की प्रोफाइल दिखानी थी, लेकिन उसकी पंसद का एक भी रिश्ता कंपनी ने नहीं दिखाया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी से उसके पैसे वापस करने के लिए कहा। लेकिन कंपनी ने पैसे लौटाने से मना कर दिया था।
वहीं कंपनी की तरफ से दलील दी गई कि उन्होंने महिला को 21 प्रोफाइल दिखानी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी 37 प्रोफाइल दिखाई। इसके बावजूद महिला को एक भी रिश्ता पंसद नहीं आया। ऐसे में उनकी कोई गलती नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता महिला को उसके द्वारा दिए गए 92 हजार रुपये में से 10 प्रतिशत चार्ज काटकर 82 हजार 800 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही फोरम ने कंपनी द्वारा महिला को 7 हजार रुपये केस खर्च और 10 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। 30 दिन में महिला को यह राशि नहीं देने पर कंपनी को इस पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।