सात साल बाद भी नहीं दिया फ्लैट का अधिकार, Consumer Forum ने कंपनी पर लगाया हर्जाना
कंपनी ने एक साल के अंदर फ्लैट का अधिकार उसे देने का वादा किया था। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद कंपनी ने पैसे भी वापस करने से मना कर दिया।
चंडीगढ़, जेएनएन। खरीदे गए फ्लैट का सात साल बाद भी अधिकार नहीं देना प्राग इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर फाेरम ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उक्त कंपनी पर हर्जाना लगाया है।
उक्त कंपनी के खिलाफ पंजाब के जिला भंठिडा निवासी सिमरजीत कौर ने शिकायत दी थी। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद कंज्यूमर फोरम ने उक्त कंपनी को दोषी पाते हुए कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा राशि के रूप में और सात हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा है। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा फ्लैट खरीदने के लिए दिए हुए ढाई लाख रुपये भी नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
अपनी शिकायत में सिमरजीत ने फोरम में बताया कि उसने उक्त कंपनी से कांसल में चल रहे उसके प्रोजक्ट में फ्लैट खरीदने के लिए ढाई लाख रुपये वर्ष 2012 में दिए थे। कंपनी ने एक साल के अंदर फ्लैट का अधिकार उसे देने का वादा किया था। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद जब उनसे पैसे वापस करने को कहा गया तो कंपनी ने पैसे भी वापस करने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता ने उन्हें वर्ष 2019 में लीगल नोटिस भी भेजा लेकिन कंपनी ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने कंज्यूमर फाेरम का दरवाजा खटखटाया। वहीं अपना पक्ष रखने के लिए कंपनी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाद फोरम ने उसे एक्स पार्टी घाेषित करते हुए यह फैसला सुनाया है।
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