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नौकरी छोड़ने के बाद नहीं दिया दो साल का EPF, अब कंपनी को देना होगा हर्जाना Chandigarh News

नौकरी छोड़ने के बाद भी अपने एंप्लॉय को उसका दो साल का पीएफ नहीं देना सिक्योरिटी कंपनी को महंगा पड़ गया। अब कंपनी को शिकायकर्ता को हर्जाना भी देना पड़ेगा।

By Sat PaulEdited By: Published: Sun, 12 Jan 2020 11:40 AM (IST)Updated: Mon, 13 Jan 2020 08:47 AM (IST)
नौकरी छोड़ने के बाद नहीं दिया दो साल का EPF,  अब कंपनी को देना होगा हर्जाना Chandigarh News
नौकरी छोड़ने के बाद नहीं दिया दो साल का EPF, अब कंपनी को देना होगा हर्जाना Chandigarh News

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। नौकरी छोड़ने के बाद भी अपने एंप्लॉय को उसका दो साल का पीएफ नहीं देना सिक्योरिटी कंपनी को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने सेक्टर-45 स्थित ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंपनी को दोषी पाते हुए उस पर हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को उसका दाे साल का प्रोविडेंट फंड भी देने के लिए कहा गया है। शिकायतकर्ता को इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए तीन हजार रुपये और केस खर्च के लिए दो हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है।

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रायपुर कलां निवासी हरिओम ने कंज्यूमर फोरम को दी शिकायत में बताया कि वह जनवरी, 2015 में उक्त कंपनी की तरफ से पंचकूला सेक्टर-दस स्थित एक्सिस बैंक लिमिटेड में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात हुआ था। बैंक ने उसे 10035 रुपये प्रति महीने के हिसाब से देना शुरू किया। बताया कि बैंक ने उसके खाते से 1083 रुपये प्रोविडेंट फंड के रूप में काटना शुरू कर दिया। बैंक में दो साल तक नौकरी करता रहा।

दो साल के बाद नौकरी छोड़ दी और सभी दस्तावेज देने के बाद प्रोविडेंट फंड की मांग की। लेकिन बैंक ने प्रोविडेंट फंड देने से मना कर दिया। परेशान हाेकर हरिओम ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। वहीं पक्ष रखते हुए बैंक और कंपनी ने कहा कि शिकायतकर्ता की ज्वाइिनंग जनवरी, 2015 में नहीं बल्कि एक जनवरी, 2016 को हुई थी। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने बैंक को पीएफ निकासी फॉर्म भी जमा नहीं करवाया था, जिसकी वजह से उसका पीएफ राेका गया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है।

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