कार डीलर ने बिना अपने नाम आरसी कराए कार बेची आगे, अब देना होगा हर्जाना Chandigarh News
शिकायतकर्ता का कहना था कि कंपनी ने बिना आरसी अपने नाम करवाए कारें अागे बेच दी। अगर कोई हादसा हो जाए तो नाम दोनों शिकायतकर्ताओं का ही आएगा।
चंडीगढ़ [राजन सैनी]। पुरानी खरीदी दो कारों की आरसी बिना अपने नाम कराए आगे किसी ओर को बेच देना इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित सीएम ऑटो सेल्स (कार डीलर) को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने उन पर 35 हजार रुपये हर्जाना और 15 हजार रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बेची गई कारों की आरसी आगे खरीदारों के नाम तुरंत कराने का भी आदेश दिया है। मार्च, 2016 में सेक्टर-38 निवासी जगदीश अौर जगमिलाप नई खरीदना चाहते थे और अपनी दो पुरानी कारें मारूती 800 और फोर्ड आइकन को बेचना चाहते थे। इसके लिए दोनों ने उक्त डीलर कंपनी से संपर्क किया।
कंपनी से दाेनों ने एक कार सेलेरियो कार 5,30,559 रुपये में खरीदी। इसके साथ ही अपनी दोनों कारें मारूती 800 कार 30,000 रुपये मेंं और फोर्ड आइकन कार डेढ़ लाख रुपये में कंपनी को दी। इसके पैसे नई खरीदी कार के पैसों के साथ एडजस्ट कर लिए। जगदीश और जगमिलाप ने पुरानी कारों को कंपनी के नाम रजिस्टर करवा दिया लेकिन कंपनी ने कार की आरसी अपने नाम पर चेंज नहीं करवाई और उसे आगे कजहेडी निवासी कुलदीप और मनीमाजरा निवासी हरमीत सिंह को बेच दी।
अब शिकायतकर्ता की शिकायत यह थी कि कंपनी ने बिना आरसी अपने नाम करवाए कारें अागे बेच दी। अगर कोई हादसा हो जाए तो नाम दोनों शिकायतकर्ताओं का ही आएगा। परेशान होकर कंज्यूमर फोरम में शिकायतकर्ताओं ने डीलर कंपनी के खिलाफ केस दायर किया। वहीं फोरम में सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ताओं से कहा था कि जब से पुरानी कारें कंपनी ने खरीदी है तब से सारी जिम्मेदारी उनकी ही है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।
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