Carry Bag का चार्ज लेने पर Pizza कंपनी पर दस लाख जुर्माना Chandigarh News
स्टेट कमीशन ने कहा है कि कंपनियां लोगों की मजबूरी का फायदा न उठाएं। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
चंडीगढ़, जेएनएन। कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज वसूलने पर स्टेट कमीशन ने डोमिनोज पिज्जा बेचने वाली कंपनी जुबिलेंट फूड वक्र्स लिमिटेड पर दस लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग मुहैया करवाने के साथ कैरी बैग के लिए वसूले हुए पैसे भी शिकायतकर्ताओं को वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दोनों शिकायतकर्ताओं को इस दौरान हुई परेशानी के लिए 1500-1500 रुपये मुआवजा राशि और दस-दस हजार रुपये स्टेट कमीशन सोशल फेलफेयर फंड में जमा करवाने के लिए कहा है। कमीशन ने 9 लाख 80 हजार रुपये पीजीआइ पूअर पेशेंट फंड में भी जमा करवाने का आदेश दिया है।
स्टेट कमीशन ने कहा है कि कंपनियां लोगों की मजबूरी का फायदा न उठाएं। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। सेक्टर-28 सी निवासी वकील पंकज चांदगोठिया ने उपभोक्ता फोरम में सेक्टर-8 सी स्थित डोमिनोज पिज्जा बेचने वाली जुबिलेंट फूड वक्र्स लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि दो पिज्जा लेने के लिए उन्होंने अपने ड्राइवर को स्टोर में भेजा। पिज्जा के लिए 306 रुपये मांगे गए। वकील पंकज चांदगोठिया ने जब बिल देखा तो वह हैरान रह गए कि कैरीबैग के लिए 14 रुपये चार्ज किए गए थे।
दोनों ओर से डोमिनोज के लोगो प्रिंट
उन्होंने आरोप लगाया कि स्टोर में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि कैरी बैग के अलग से पैसे चार्ज किए जाएंगे। कैरी बैग के दोनों ओर डोमिनोज के लोगो प्रिंट थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कस्टमर्स से कैरी बैग के लिए पैसे चार्ज करके वाली कंपनी अपना विज्ञापन कर रही है। पंकज ने इसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी। वहीं एक अन्य शिकायतकर्ता जतिंद्र बंसल से भी उक्त कंपनी ने कैरी बैग के लिए पैसे वसूले थे। अब दोनों के केसों में स्टेट कमीशन ने यह फैसला सुनाया है।