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एक्सीडेंट के बाद गाड़ी का क्लेम देने से किया इंकार, इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा हर्जाना

कंज्यूमर कमीशन ने कंपनी की ओर से शिकायतकर्ता को क्लेम के 4361 रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ देने का आदेश दिया है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Wed, 12 Aug 2020 11:47 AM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2020 11:47 AM (IST)
एक्सीडेंट के बाद गाड़ी का क्लेम देने से किया इंकार, इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा हर्जाना
एक्सीडेंट के बाद गाड़ी का क्लेम देने से किया इंकार, इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा हर्जाना

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। कंज्यूमर फोरम ने इंश्योर्ड गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद उसका क्लेम नहीं देने वाली कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पर हर्जाना लगाया है। फोरम ने यह फैसला सेक्टर-22 स्थित कोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ सुनाया है। फोरम ने कंपनी की ओर से शिकायतकर्ता को क्लेम के 4361 रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एक हजार रुपये मुआवजा राशि अौर चार हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा है।

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मोहाली निवासी अशोक कुमार ने कंज्यूमर फोरम में दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने उक्त कंपनी से अपनी टयोटा गाड़ी के लिए चार अगस्त, 2018 से तीन अगस्त, 2019 तक के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इसके बाद आठ दिसंबर, 2018 को उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी पर कुल 15,675 रुपये खर्च अाया, जिसमें से एक हजार रुपये कैश पॉलिसी के चलते उन्होंने दे दिया। इसके बाद उन्होंने बाकी पैसे भी दे दिए। लेकिन कंपनी ने उन्हें 4,361 रुपये नहीं दिए। परेशान होकर अशोक कुमार ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत की। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर कमीशन ने यह फैसला सुनाया है।

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