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2013 में बनाए गए RO को 2019 में बेचा, खराब हुआ तो कंपनी पर लगा हर्जाना

फोरम ने शिकायतकर्ता को आरओ के 13700 रुपये वापस करने के आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए 2500 रुपये मुआवजा और 3500 रुपये केस खर्च के रूप में देने को कहा है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Mon, 30 Mar 2020 01:31 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2020 01:31 PM (IST)
2013 में बनाए गए RO को 2019 में बेचा, खराब हुआ तो कंपनी पर लगा हर्जाना
2013 में बनाए गए RO को 2019 में बेचा, खराब हुआ तो कंपनी पर लगा हर्जाना

चंडीगढ़, जेएनएन। अपने ग्राहक को वर्ष 2013 में बनाया हुआ आरओ बेचना कैंट आरओ कंपनी को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कंपनी पर हर्जाना लगाया है। फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को आरओ के 13,700 रुपये वापस करने के आदेश दिया है। साथ ही इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए 2500 रुपये मुआवजा राशि और 3500 रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा है।

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सेक्टर-40 निवासी आदि कंस्ट्रक्शन ने चंडीगढ़ सेक्टर-56 स्थित न्यू गुरु बैटरी और स्पेयर्स दुकान से केंट आरओ 13,700 रुपये में खरीदा था। दुकानदार ने एक साल की वारंटी भी दी गई थी। लेकिन एक साल बीतने के कुछ दिन बाद ही आरओ लीक हाेने लगा, जिसे कंपनी की तरफ से आए कर्मचारी ने ठीक कर दिया। लेकिन उसके लिए अलग से चार्ज किया। जब शिकायतकर्ता ने ध्यान से आरओ को देखा तो पता चला कि उसे कंपनी ने वर्ष 2013 में बनाया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि कंपनी ने उसे इतने साल पुराना आराओ बेचा है। वह एक समय बाद खराब हो ही जाना था। वहीं सुनवाई के दौरान कंज्यूमर फोरम में कंपनी की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। जिसके बाद कंज्यूमर फोरम ने उसे एक्स पार्टी घोषित करते हुए फैसला सुनाया है।

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