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कैरी बैग के अलग से वसूले पांच रूपए, फैशन रिटेल्स स्टोर को अब भरना होगा हर्जाना

शिकायतकर्ता को इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल्स स्टोर द्वारा एक हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sun, 31 May 2020 12:44 PM (IST)Updated: Sun, 31 May 2020 12:44 PM (IST)
कैरी बैग के अलग से वसूले पांच रूपए, फैशन रिटेल्स स्टोर को अब भरना होगा हर्जाना
कैरी बैग के अलग से वसूले पांच रूपए, फैशन रिटेल्स स्टोर को अब भरना होगा हर्जाना

चंडीगढ़ [राजन सैनी]। एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से पांच रुपये वसूलना एलांते मॉल स्थित आदित्य बिरला फैशन रिटेल्स स्टोर को मंहगा पड गया। यह मामला उपभोक्ता फाेरम तक पहुंच गया। उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब शिकायतकर्ता को इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल्स स्टोर द्वारा एक हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कैरी बैग के लिए हुए पांच रुपये भी वापस करने होंगे। यही नहीं फोरम ने स्टोर मालिक द्वारा शिकायतकर्ता को केस खर्च के रूप में पांच सौ रुपये भी देने का आदेश दिया है।

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मोहाली निवासी रोहित कुमार ने फोरम को दी अपनी शिकायत में बताया कि सात जुलाई, 2019 को वह एलांते मॉल स्थित उक्त स्टोर में टीशर्ट खरीदने के लिए गए थे। टीशर्ट खरीदने के बाद जब वह बिलिंग काउंटर पर टीशर्ट के 299 रुपये देने पहुंचे तो वह हैरान रह गए कि काउंटर पर बैठे हुए कर्मचारी ने बिल में कैरी बैग के लिए अलग से पांच रुपये जोडे हुए है। जब रोहित ने कहा कि यह गलत है और गैर-कानूनी है। लेकिन कर्मचारी नहीं माना और उससे कैरी बैग के पांच रुपये अलग से वसूल किए। परेशान होकर रोहित ने कंज्यूमर फाेरम का दरवाजा खटखटाया। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने रोहित कुमार के हक में यह फैसला सुनाया है।


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