नई कार की तय कीमत से ज्यादा वसूले पैसे, अब भरना होगा इतना हर्जाना Chandigarh News
कोर्ट ने शिकायकर्ता से ज्यादा वसूले गए 12047 रुपये वापस करने का आदेश दिया। साथ ही कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को सात हजार रुपये केस खर्च के भी देने का आदेश दिया है।
राजन सैनी, चंडीगढ़। कंज्यूमर फोरम ने इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मार्डन ऑटो मोबाइल कंपनी पर दस हजार रूपये हर्जाना लगाया है। इसके साथ शिकायकर्ता से ज्यादा वसूले गए 12,047 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। फोरम ने इसके साथ ही कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को सात हजार रुपये केस खर्च के भी देने का आदेश दिया है।
सेक्टर-47 निवासी तविश कौशिक ने फोरम को दी शिकायत में बताया कि उसने उक्त कंपनी से मारूति ऑल्टो कार खरीदी थी। इसकी कीमत 3,31,594 रुपये देनी तय हुई। तविश ने कंपनी को 45,150 रुपये पहले ही दे दिए और तीन लाख रुपये का बैंक लोन करवा लिया। बैंक वालों ने तीन लाख रुपये सीधे उक्त कंपनी के अकाउंट में डाल दिए। इससे कंपनी के अकाउंट में 13,555 रुपये ज्यादा चले गए। जब तविश ने कार कंपनी से उनके पैसे वापस लौटाने के लिए आग्रह किया ताे कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया और इसकी जगह कार एस्सरी देने की बात कही। तविश ने मार्केट मेंं एस्सरी की कीमत पूछी तो वह दस हजार रुपये थी। इसलिए तविश ने पैसे ही वापस लेना सही समझा। लेकिन कंपनी ने पैसे नहीं दिए। परेशान होकर तविश ने कंज्यूमर फोरम का रूख किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।
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