कैरी बैग लिए थे 18 रुपये, उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार पर लगाया जुर्माना Chandigarh News
फोरम ने बिग बाजार द्वारा कैरी बैग के लिए वसूले हुए 18 रुपये शिकायतकर्ता को वापस करने के साथ 1000 मुआवजा राशि के रूप में देने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। ग्राहक से कैरी बैग के 18 रुपये वसूलना बिग बाजार को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने मामले में सुनवाई करते हुए बिग बाजार पर जुर्माना लगाया है। फोरम ने बिग बाजार द्वारा कैरी बैग के लिए वसूले हुए 18 रुपये शिकायतकर्ता को वापस करने के साथ 1000 मुआवजा राशि के रूप में देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 500 रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा है। वहीं फोरम ने बिग बाजार को 10000 रुपये बतौर जुर्माना राशि कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करने का भी आदेश दिया है।
मोहाली निवासी वीणा रानी ने उपभोक्ता फोरम में दी शिकायत में बताया कि तीन फरवरी 2019 को वह बिग बाजार में शॉपिंग करने गए थी। बिलिंग काउंटर पर कर्मचारी ने कैरी बैग के लिए उनसे 18 रुपये अलग से चार्ज किए।
बिग बाजार ने दी यह दलील
वहीं बिग बाजार ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि ग्राहक से जो कैरी बैग का चार्ज लिया गया है वह सही लिया गया है। स्टोर में हर जगह पहले से ही इसके लिए डिस्प्ले किया हुआ है। इसलिए उन्होंने अपनी सेवा में कोई कोताही नहीं बरती है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब उपभोक्ता फोरम ने यह फैसला सुनाया है।
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