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ग्राहक से कैरी बैग का चार्ज वसूलना Big Bazaar को पड़ा महंगा, लगा दस हजार जुर्माना

फोरम ने यह पैसे कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के लिए कहा है। साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए एक हजार और केस खर्च के रूप में 500 रुपये भी देने के लिए कहा है।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sun, 19 Jan 2020 11:08 AM (IST)Updated: Sun, 19 Jan 2020 05:43 PM (IST)
ग्राहक से कैरी बैग का चार्ज वसूलना Big Bazaar को पड़ा महंगा, लगा दस हजार जुर्माना
ग्राहक से कैरी बैग का चार्ज वसूलना Big Bazaar को पड़ा महंगा, लगा दस हजार जुर्माना

चंडीगढ़ [राजन सैनी]। अपने ग्राहकों से कैरी बैग के अलग से 12 रुपये चार्ज लेना बिग बाजार को मंहगा पड़ गया। एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। फोरम ने यह पैसे कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के लिए कहा है। साथ ही इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए एक हजार रुपये और कैरी बैग के लिए वसूले हुए 12 रुपये और केस खर्च के रूप में 500 रुपये भी देने के लिए कहा है।

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अपनी शिकायत में सेक्टर-34 निवासी मधू भाटिया ने कंज्यूमर फाेरम को बताया कि वह बिग बाजार में कपड़े खरीदने के लिए गई थी। कपड़े खरीदने के बाद जब वह बिलिंग काउंटर पर पैसे देने के लिए गई तो वह बिल देखकर हैरान रह गई कि उसमें कैरी बैग के लिए से उनसे 12 रुपये चार्ज वसूला गया है। काउंटर पर बैठे कर्मचारी से इसके लिए मना भी किया गया, लेकिन वह नहीं माना। परेशान होकर मधू ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया।

वहीं अपने पक्ष में जवाब देते हुए बिग बाजार ने दलील दी कि उन्होंने कैरी बैग के लिए चार्ज लगने की बात पहले ही शिकायतकर्ता काे बताई थी, ताकि जो ग्राहक कैरी बैग लेना चाहे वह उसे खरीदे नहीं तो न खरीदे। इसके अलावा उन्होंने इसके लिए स्टोर में बोर्ड लगाकर भी कैरी बैग के लिए लगने वाले चार्ज के बारे मे जानकारी दी हुई है। इसलिए उनकी तरफ से कोई सेवा में कोताही नहीं बरती गई है। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के अब कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।

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