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ऑस्ट्रेलिया आने-जाने के लिए बुक की थीं एयर टिकट, वापसी में की कैंसिल, ट्रैवल कंपनी पर लगा जुर्माना

अनिल और राज सूद ने थाई एयरवेज की टिकटें बुक करवाई थीं। दोनों 30 अक्टूबर 2017 को दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया गए। 25 मार्च 2018 को वापसी में उनकी टिकट कैंसिल कर दी गईं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sun, 09 Feb 2020 11:34 AM (IST)Updated: Sun, 09 Feb 2020 05:53 PM (IST)
ऑस्ट्रेलिया आने-जाने के लिए बुक की थीं एयर टिकट, वापसी में की कैंसिल, ट्रैवल कंपनी पर लगा जुर्माना
ऑस्ट्रेलिया आने-जाने के लिए बुक की थीं एयर टिकट, वापसी में की कैंसिल, ट्रैवल कंपनी पर लगा जुर्माना

चंडीगढ़, जेएनएन। शहर के एक दंपती को कंज्यूमर फोरस से न्याय मिला है। उन्होंने एक ट्रैवल कंपनी से ऑस्ट्रेलिया जाने-आने की टिकटें करवाई थीं। वापसी में उनकी टिकट कैंसिल कर दी गई। इससे उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ी। दूसरी विमान कंपनी की टिकट एक लाख रुपये से ज्यादा में खरदनी पड़ी। कंज्यूमर फोरम ने मामले की सुनवाई के बाद कंपनी को टिकट का खर्च ब्याज समेत लौटाने, 25 हजार रुपये मुआवजा और दस हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

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सेक्टर-15 निवासी अनिल सूद और उनकी पत्नी राज सूद ने सेक्टर-9 स्थित एएम ट्रैवल की ब्रांच ट्रैवल आर्किटेक्ट से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए थाई एयरवेज की टिकटें बुक करवाई थीं। दोनों टिकटेें दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया जाने और फिर वहां से वापस दिल्ली आने के लिए थीं। टिकटें 1,29,000 रुपये में बुक हुईं थीं। इसके बाद दोनों 30 अक्टूबर, 2017 को दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया चले गए। जब साढ़ चार महीने बाद 25 मार्च, 2018 को वह ऑस्ट्रेलिया से वापस आने लगे तो पता चला कि उनकी टिकट कैंसिल कर दी गई है। उन्होंने जब कंपनी से बात की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने वापस आने के लिए श्रीलंका एयरवेज की टिकट 1,14,400 रुपये में बुक की। इस दौरान उन्हें काफी परेशानी भी हुई। परेशान होकर उन्होंने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया।

फोरम में दलील देते हुए कंपनी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से वापस दिल्ली आने की टिकट उनकी तरफ से कैंसिल नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने खुद कैंसिल की थी। शिकायतकर्ताओं ने उनके खिलाफ इसी मामले में क्रिमिनल केस भी दर्ज करवाया है, इसलिए उनकी कंज्यूमर फाेरम में दी गई शिकायत को न माना जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को वापस आने के लिए अलग से बुक की गईं टिकटों पर आए खर्च 1,14,400 रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने के साथ 25 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने के लिए कहा है। दस हजार रुपये केस खर्च के रूप में भी देने के आदेश दिए हैं।

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