प्लेन की टिकट कैंसिल करने के बाद नहीं लौटाए पैसे, अब देना होगा इतना जुर्माना Chandigarh News
कंज्यूमर फोरम ने मोनार्क ट्रेवलर्स को शिकायतकर्ता को चार हजार रुपये मुआवजा टिकट के 47000 रुपये और 2500 रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़, जासं। खरीदी गई एयर टिकट कैंसिल करने के बावजूद रुपये नहीं लौटाना सेक्टर-46 स्थित मोनार्क ट्रेवलर्स को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने मोनार्क ट्रेवलर्स को शिकायतकर्ता को चार हजार रुपये मुआवजा और 2500 रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही खरीदी गई एयर टिकट के 47000 हजार रुपये भी वापस करने का आदेश दिया है।
सेक्टर-44 निवासी दलजीत सिंह ने 31 दिसंबर, 2018 को मोनार्क ट्रेवलर्स से यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की 47 हजार रुपये में टिकट खरीदी थी। यह टिकट तिबलीसी (जॉर्जिया) से दिल्ली के लिए थी। लेकिन किसी काम की वजह से उन्हें वहां पर रूकना पड़ा और 26 दिसंबर को उन्होंने टिकट कैंसिल करवा दी थी। टिकट कैंसिल करने के बाद उन्होंने कंपनी से पैसे वापस करने को कहा लेकिन कंपनी ने इन्कार कर दिया। परेशान होकर दलजीत ने कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत दी। वहीं, मामले की सुनवाई के दाैरान कंपनी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ तो फोरम ने उसे एक्स पार्टी घोषित करते हुए फैसला सुना दिया।
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