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Carry bag के लिए वसूले थे 18 रुपये, Big Bazaar पर फिर लगा जुर्माना

ग्राहक से कैरी बैग के 18 रुपये वसूलना बिग बाजार को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने मामले में सुनवाई करते हुए बिग बाजार पर जुर्माना लगाया है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 30 Jan 2020 11:58 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jan 2020 04:50 PM (IST)
Carry bag  के लिए वसूले थे 18 रुपये, Big Bazaar पर फिर लगा जुर्माना
Carry bag के लिए वसूले थे 18 रुपये, Big Bazaar पर फिर लगा जुर्माना

चंडीगढ़, जेएनएन। ग्राहक से कैरी बैग के 18 रुपये वसूलना बिग बाजार को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने मामले में सुनवाई करते हुए बिग बाजार पर जुर्माना लगाया है। फोरम ने बिग बाजार द्वारा कैरी बैग के लिए वसूले हुए 18 रुपये शिकायतकर्ता को वापस करने के साथ 1000 मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।

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इसके साथ ही 500 रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा है। वही फोरम ने बिग बाजार को 10000 रुपये बताैर जुर्माना राशि कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करने का भी आदेश दिया है। पंजाब के जिला रोपड़ निवासी वरिंदर कुमार ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में बताया कि अप्रैल 2019 को वह बिग बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए थे।

शॉपिंग करने के बाद जब वह बिलिंग काउंटर पर बिल जमा कराने के लिए गए तो वहां बैठे कर्मचारी ने कैरी बैग के लिए उनसे 18 रुपये अलग से चार्ज किए। वरिंदर ने कर्मचारी को 18 रुपये नहीं देने की बात कहते हुए कहा कि यह गैर कानूनी है, लेकिन कर्मचारी नहीं माना। परेशान होकर वरिंदर ने कंजूमर फोर्म का दरवाजा खटखटाया।

बिग बाजार ने दी यह दलील

वहीं बिग बाजार ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि ग्राहक से जो कैरी बैग का चार्ज लिया गया है वह सही लिया गया है। स्टोर में हर जगह पहले से ही इसके लिए डिस्प्ले किया हुआ है। इसके अलावा कैशियर कैरी बैग का चार्ज वसूल करने से पहले ग्राहक को चार्ज के बारे में बताता भी है ताकि जो कैरी बैग खरीदना चाहे वह खरीदे और जो नहीं खरीदना चाहते वह न खरीदे। इसलिए उन्होंने अपनी सेवा में कोई कोताही नहीं बरती है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब उपभोकता फोरम ने यह फैसला सुनाया है।

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