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वारंटी पीरियड होने के बावजूद नए खरीदे प्ले स्टेशन को ठीक करने से किया मना, कंपनी पर लगा हर्जाना

वारंटी पीरियड में पड़े प्ले स्टेशन को ठीक करने से मना करने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने सोनी इंडिया और प्रोडक्ट रिपेयर करने वाली माडर्न एकेएम इलेक्ट्रॉनिक्स पर हर्जाना लगाया है। साथ ही तीन हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए भी कहा है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 11:39 AM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 11:39 AM (IST)
वारंटी पीरियड होने के बावजूद नए खरीदे प्ले स्टेशन को ठीक करने से किया मना, कंपनी पर लगा हर्जाना
कमीशन ने सोनी इंडिया और प्रोडक्ट रिपेयर करने वाली माडर्न एकेएम इलेक्ट्रॉनिक्स पर हर्जाना लगाया। (फाइल फाेटाे)

चंडीगढ़, जेएनएन। वारंटी पीरियड में पड़े प्ले स्टेशन को ठीक करने से मना करने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने सोनी इंडिया और प्रोडक्ट रिपेयर करने वाली माडर्न एकेएम इलेक्ट्रॉनिक्स पर हर्जाना लगाया है। कमीशन ने अब एकेएम कंपनी की ओर से प्ले स्टेशन को ठीक करने के साथ शिकायतकर्ता को इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। साथ ही तीन हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए भी कहा है।

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नयागांव निवासी परमिंदर सिंह ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने 21 मई,2018 को सेक्टर-35 स्थित चंडीगढ़ वीडियो गेम्स शोरूम से 29 हजार रुपये में प्ले स्टेशन खरीदा था। इसकी एक साल की वारंटी भी दी गई।

अप्रैल,2019 में प्ले स्टेशन में कुछ समस्या आनी शुरू हो गई, जिसको ठीक करवाने के लिए शिकायतकर्ता ने एकेएम कपंनी को ठीक करने के लिए कहा। लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए प्ले स्टेशन ठीक करने से मना कर दिया कि प्ले स्टेशन में डेंट बहुत है और उसको अब ठीक करने के लिए शिकायतकर्ता को पैसे देने होंगे।

कंपनी ने इसके साथ ही पुराने प्ले स्टेशन के बदले नया प्ले स्टेशन 20 प्रतिशत डिस्टकाउंट पर देने का ऑफर दिया। लेकिन खराब हुए प्ले स्टेशन को ठीक करने से मना कर दिया। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया। वहीं कंपनी ने शिकायतकर्ता के सभी आरोपों को गलत बताया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर कमीशन ने यह फैसला सुनाया है।

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