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ड्रग मामले में समन होने पर कांग्रेस ने मांगा आप नेता खैहरा का इस्तीफा

कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका ने नेता प्रतिपक्ष सुखपाल खैहरा के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि ड्रग मामले में उन्हें समन किया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Wed, 01 Nov 2017 01:16 PM (IST)Updated: Wed, 01 Nov 2017 01:16 PM (IST)
ड्रग मामले में समन होने पर कांग्रेस ने मांगा आप नेता खैहरा का इस्तीफा
ड्रग मामले में समन होने पर कांग्रेस ने मांगा आप नेता खैहरा का इस्तीफा

जेएनएन, फाजिल्का। फाजिल्का कोर्ट ने ड्रग्स मामले में पकड़े गए गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों को कैद की सजा सुनाई है। कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका का कहना है कि कोर्ट ने इस मामले में आप नेता व पंजाब के नेता प्रतिपक्ष सुखपाल खैहरा को भी 30 नवंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। वेरका ने मामले में खैहरा का नाम आने पर उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। वेरका ने कहा कि आप क्रिमिनल लोगों की पार्टी है।

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बता दें, फाजिल्का की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार जोसन की अदालत ने जलालाबाद में हेरोइन तस्करी के ढाई साल पुराने मामले में नौ आरोपियों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। पांच मार्च 2015 को जलालाबाद सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों और सोने की तस्करी के आरोप में एक महिला सहित आठ लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया था।

गिरोह का सरगना भुलत्थ मार्केट कमेटी का पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह था। पुलिस ने आरोपियों से दो किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, दो पाकिस्तानी सिम, एक मोबाइल, दो पिस्तौल व एक टाटा सफारी गाड़ी बरामद की थी। सभी आरोपियों के तार पाकिस्तानी तस्कर इम्तियाज अली उर्फ काला के साथ जुड़े हुए थे। वह गांव ढंडी कदीम निवासी आरोपी हरबंस सिंह के भारत-पाक सीमा से सटे खेतों से हेरोइन की खेप मंगवाते थे। साल 2014 अक्टूबर से पकड़े जाने तक आरोपी चार बार पांच किलो हेराइन मंगवाकर सप्लाई कर चुके थे और पांचवीं बार दो किलो हेरोइन के साथ धरे गए थे।

अदालत ने गुरदेव सिंह, हरबंस सिंह, गुरदेव चंद निवासी गांव बलेलके हासल गुरुहरसहाय, गांव ढंडी कदीम जलालाबाद निवासी हरबंस सिंह, गुरुहरसहाय के गांव हिसानवाला निवासी सुभाष, भुलत्थ के गांव रायपुर अरायां निवासी मंजीत सिंह को 20-20 साल कैद और नौ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अन्य आरोपियों में कपूरथला की एक डांसर सोनिया को 10 साल कैद व दो लाख रुपये जुर्माना, जलालाबाद के मोहल्लना राठौड़ांवाला निवासी संदीप सिंह को शंटी सिंह व निर्मल सिंह को तीन से नौ साल की सजा सुनाई है।

कानूनी सलाह लूंगा : खैहरा

खैहरा ने कहा कि जिस अर्जी के आधार पर उन्हें सम्मन जारी किया गया है वह पूरी तरह से राजनीतिक रूप से दी गई अर्जी है। खैहरा ने कहा कि वह इस मामले में कानूनी सलाह लेंगे।

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