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सेवा में कोताही बरतने पर कंपनी को 62 हजार जुर्माना

कंज्यूमर कोर्ट ने उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए वीएलसीसी हेल्थकेयर सर्विस को 62 हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल एक शख्स को हेयर लॉस की दिक्कत थी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 08 Oct 2018 07:12 PM (IST)Updated: Mon, 08 Oct 2018 07:12 PM (IST)
सेवा में कोताही बरतने पर कंपनी को 62 हजार जुर्माना
सेवा में कोताही बरतने पर कंपनी को 62 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : कंज्यूमर कोर्ट ने उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए वीएलसीसी हेल्थकेयर सर्विस को 62 हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल एक शख्स को हेयर लॉस की दिक्कत थी। उसने वीएलसीसी हेल्थ केयर सर्विस से अपने हेयर लॉस को लेकर ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कंपनी की ओर से सेवा में कोताही बरतने और बीच में ही ट्रीटमेंट बंद कर देने पर उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में इसकी शिकायत दी। जिस पर कार्रवाई करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने वीएलसीसी हेल्थ केयर सर्विस पर कार्रवाई करते हुए ट्रीटमेंट के रूप में दिए गए पैसे वापस लौटाने और हर्जाना देने के आदेश जारी किए हैं। नयागाव के रहने वाले मनीष कुमार ने कंज्यूमर कोर्ट में दी शिकायत में बताया कि उसने वीएलसीसी हेल्थकेयर सर्विस से हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके लिए मनीष कुमार ने वीएलसीसी कंपनी को 49,999 रुपये ट्रीटमेंट के लिए दिए थे। मनीष ने अपना हेयर लॉस ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली स्थित वीएलसीसी हेल्थकेयर सेंटर पर विजिट किया। जहा उसका ट्रीटमेंट कुछ दिनों तक चला और कंपनी ने बीच में ही ट्रीटमेंट बंद कर दिया। मनीष कुमार ने वीएलसीसी हेल्थ केयर सेंटर पर टेलीफोन के जरिए संपर्क कर कंपनी को बीच में ही ट्रीटमेंट रोक देने का कारण पूछा। लेकिन बार-बार कंपनी ट्रीटमेंट को लेकर साफ जानकारी नहीं दे रही थी और उन्हें बार-बार यह कह रही थी कि उनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया। जबकि उपभोक्ता का कहना था कि जब उनका हेयर लॉस का ट्रीटमेंट शुरू हुआ कुछ दिनों बाद ही कंपनी ने उनके ट्रीटमेंट को बंद कर दिया। एग्रीमेंट के मुताबिक जो ट्रीटमेंट दिया जाना था। कंपनी ने वह भी उपलब्ध नहीं करवाया।

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