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बोर्ड और इंप्लाइज की संयुक्त कमेटी फ्लैट के नए रेट करेगी तय Chandigarh News

एडवाइजर मनोज परिदा ने बोर्ड के अधिकारियों और इंप्लाइज प्रतिनिधि की कमेटी का गठन किया है। फ्लैट के हिसाब से रेट कैलकुलेशन कर जो प्रस्‍ताव तैयार होगा उसे मंजूरी को भेजा जाएगा।

By Edited By: Published: Thu, 11 Jul 2019 07:00 PM (IST)Updated: Fri, 12 Jul 2019 10:42 AM (IST)
बोर्ड और इंप्लाइज की संयुक्त कमेटी फ्लैट के नए रेट करेगी तय Chandigarh News
बोर्ड और इंप्लाइज की संयुक्त कमेटी फ्लैट के नए रेट करेगी तय Chandigarh News

जेएनएन, चंडीगढ़। 2008 की सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कीम में इंप्लाइज से सिर्फ प्लॉट बेसिस पर ही पैसे लिए जाएं, इसके लिए नया प्रस्ताव तैयार होगा। यह प्रस्ताव अब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी ही नहीं बल्कि इंप्लाइज के प्रतिनिधि मिलकर तैयार करेंगे। यह फैसला एडमिनिस्ट्रेटर टू एडवाइजर मनोज कुमार परिदा की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में लिया गया। यह मीटिंग एडवाइजर परिदा और इंप्लाइज के प्रतिनिधिमंडल के बीच एडवाइजर ऑफिस में हुई।

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फ्लैट रेट की कैलकुलेशन फिर से करने के लिए एडवाइजर मनोज परिदा ने बोर्ड के अधिकारियों और इंप्लाइज प्रतिनिधि की संयुक्त कमेटी का गठन भी किया है। फ्लैट के हिसाब से रेट कैलकुलेशन कर जो नया प्रस्ताव तैयार होगा, उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रशासन इस प्रस्ताव को इस तरह से तैयार करेगा कि इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने में कोई अड़चन न आए। जल्द इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए।

इंप्लाइज हाउसिंग सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी डॉ. धर्मेन्द्र ने एडवाइजर से कहा कि फ्लैट के जो रेट हाउसिंग बोर्ड ने तय करके पब्लिक नोटिस निकाला है, उससे कर्मचारियों में बहुत मायूसी है। इस रेट में तो इंप्लाइज पूरी सर्विस लाइफ का वेतन जोड़कर भी यह फ्लैट नहीं ले सकता। इन फ्लैटों के रेट गलत तरीके से कैलकुलेट किए गए हैं, इसलिए प्लॉट बेसिस पर रेट कैलकुलेट किए जाएं। इस बात पर एडवाइजर ने सहमति जताते हुए बोर्ड के चेयरमैन एके सिन्हा को निर्देश दिए कि जल्द ही ज्वाइंट मीटिंग बुलाकर रेट दोबारा कैलकुलेट किए जाएं, जिससे इंप्लाइज की सहमति भी बन सके।  इंप्लाइज प्रतिनिधिमंडल में सोसायटी अध्यक्ष सरदार बलविंद्र सिंह, वाइस प्रेसिडेंट नरेश कोहली सहित अन्य इंप्लाइज शामिल रहे।

कंसेंट देने की अवधि 30 दिन बढ़ी

डॉ. धर्मेद्र और जितेन शर्मा ने एडवाइजर मनोज परिदा को बताया कि 12 जुलाई बोर्ड द्वारा जारी पब्लिक नोटिस का अंतिम दिन है। कोई भी कर्मचारी नए रेट पर सहमति देने को तैयार नहीं है। ऐसे में पब्लिक नोटिस की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। एडवाइजर ने तुरंत बोर्ड चेयरमैन को पब्लिक नोटिस की अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए। बोर्ड ने इसकी अवधि 30 दिन बढ़ा दी है। इस अवधि में भी रेट की दोबारा कैलकुलेशन कर प्रस्ताव एमएचए को भेज दिया जाएगा।

रोड पार्क के रेट फ्लैट में नहीं जुड़ेंगे

प्लॉट एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन होती है तो फ्लैट के रेट 60 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे। अभी जो कैलकुलेशन बोर्ड ने की है, उसमें रोड, पार्क, बस क्यू शेल्टर जैसी सभी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन के रेट भी जोड़े गए हैं। नई कैलकुलेशन में इनके रेट फ्लैट में नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ उसी जमीन के पैसे जुड़ेंगे जो फ्लैट बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। प्लॉट की कीमत और कंस्ट्रक्शन कोस्ट जोड़कर फ्लैट के रेट निकलेंगे।

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