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पंजाब में किसानों की कुर्की का नियम खत्म, कैबिनेट ने दी मंजूरी

पंजाब कैबिनेट ने राज्य में किसानों की कुर्की प्रथा को खत्म करने मंजूरी दे दी है। इसके लिए कृषि व सिंचाई विभाग के नाम बदलने को भी मंजूरी दी गई।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 30 May 2017 03:39 PM (IST)Updated: Tue, 30 May 2017 03:39 PM (IST)
पंजाब में किसानों की कुर्की का नियम खत्म, कैबिनेट ने दी मंजूरी
पंजाब में किसानों की कुर्की का नियम खत्म, कैबिनेट ने दी मंजूरी

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को राहत देने के वादे को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों की कुर्की करने के नियमों को खत्म करने को हरी झंडी दे दी है।

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कैबिनेट ने कृषि सेक्टर में एक और सुधार करते हुए मौजूदा नामज़द मार्केट समितियों को भंग करने को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक इतनी मार्केट समितियों को भंग करके प्रशासक लाने के उपबंध के लिए पंजाब कृषि उत्पादन मंडी एक्ट -1961 की धारा 12 में भी संशोधन किया जाएगा।

इसके अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, जो एक साल के समय के लिए या मार्केट समितियों की नामज़दगी (जो भी पहले हो) होने तक अपनी ड्युूटी निभाएंगे। कैबिनेट ने कृषि विभाग का नाम कृषि और किसान भलाई विभाग करने को भी मंजूरी दे दी। वहीं, सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल स्रोत विभाग रखने का फैसला किया गया।

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