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सीएचबी फ्लैट्स में दिसंबर 20 तक हटानी होगी वॉयलेशन, सालाना पेनल्टी भी देनी होगी

अपनी नीड बेस्ड चेंज के लिए एनुअल पेनल्टी देनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Jul 2019 09:39 PM (IST)Updated: Sat, 13 Jul 2019 06:31 AM (IST)
सीएचबी फ्लैट्स में दिसंबर 20 तक हटानी होगी वॉयलेशन, सालाना पेनल्टी भी देनी होगी
सीएचबी फ्लैट्स में दिसंबर 20 तक हटानी होगी वॉयलेशन, सालाना पेनल्टी भी देनी होगी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : सीएचबी फ्लैट्स में रहने वालों को अपनी नीड बेस्ड चेंज के लिए एनुअल पेनल्टी देनी होगी। यह पेनल्टी तब तक देनी होगी जब तक कि नीड बेस्ड चेंज को अलॉटी द्वारा रेगुलराइज नहीं करवा लिया जाता। ऐसी वॉयलेशन जोकि नीड बेस्ड चेंज के दायरे में नहीं आती, उसे दिसंबर 2020 तक हर हाल में हटाना होगा। शुक्रवार को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने एक बार फिर सीएचबी अलॉटियों पर एनुअल पेनल्टी का भार थोप दिया। इसके अलावा अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन की है तो इसके लिए प्रति स्क्वेयर फीट 50 से 135 रुपये पेनल्टी देनी होगी। लेकिन इस पेनल्टी के बाद भी यह वॉयलेशन मंजूर नहीं होगी। बल्कि इससे सिर्फ कुछ समय के लिए ही राहत मिलेगी। यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड के सभी कैटेगरी के अलॉटियों को कुछ राहत दी है। लेकिन यह राहत उन्हें केवल वॉयलेशन पर होने वाली डिमोलिशन ड्राइव से ही बचा सकती है। हालांकि अलॉटियों को प्रशासन का यह फैसला रास नहीं आ रहा है। अलॉटियों को एनुअल पेनल्टी चार्ज के माध्यम से वॉयलेशन पर टेंपरेरी राहत अलॉटियों को दी है। लेकिन यह राहत तय समय सीमा तक है जिसमें अतिरिक्त निर्माण को खुद गिराना होगा। बदले में अलॉटीज को एनुअल पेनल्टी देनी होगी। इसके लिए प्रशासन ने हाउसिग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मनिदर सिंह बैंस की स्कीम को ही फिर से लागू करने का फैसला लिया है। प्रशासन ने यह फैसला सेक्टर-41ए में चल रही अलॉटियों की भूख हड़ताल के बाद लिया है। बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश पर सेक्टर-41ए में 628 मकानों के अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने का फैसला लिया था। लेकिन ड्राइव से पहले ही लोगों ने विद्रोह कर दिया। मामला प्रशासक वीपी सिंह बदनौर तक पहुंच गया। बदनौर ने वीरवार और शुक्रवार लगातार दो दिन इस पर अधिकारियों से मीटिग की। शुक्रवार को प्रशासन ने अलॉटियों को राहत देने की घोषणा करते हुए ड्राइव को टाल दिया। प्रशासन के इस आदेश के तहत अलॉटी ने जितनी कंस्ट्रक्शन की है, उसकी सेल्फ सर्टिफिकेशन के जरिये एनुअल पेनल्टी जमा करानी होगी। इसके लिए प्राइवेट आर्किटेक्टों, इंजीनियरो की मदद ली जा सकती है। जो बदलाव कवर नहीं होते, उन्हें खुद हटाना था

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2020 के बाद कार्रवाई होनी तय है। अब प्रशासन ने 2017 की तरह ही वार्षिक पेनल्टी चार्जेज लेकर 31 दिसंबर 2020 तक राहत दी है। इस समय तक लोग अपनी वॉयलेशन को लेकर पेनल्टी चार्जेज जमा करवा सकते हैं। इससे बोर्ड के अलॉटियों को टेंपरेरी राहत रहेगी। इससे पहले प्रशासन ने 8 जनवरी 2019 और फिर 11 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर कई तरह की नीड बेस्ड चेंजेज को रेगुलराइज कर दिया। जिसमें कुछ फिक्स चार्जेज प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से अलॉटियों को जितनी एडिशनल कंस्ट्रक्शन उन्होंने की, उसके हिसाब से जमा करवाने थे। इन नोटिफिकेशन में जो बदलाव कवर नहीं होते थे, उन्हें अलॉटियों को खुद हटाना था। लेकिन हजारों अलॉटियों ने ऐसा नहीं किया। उसको लेकर अब डिमोलिशन ड्राइव होनी थी। नीड बेस्ड चेंज के लिए कर सकते हैं आवेदन

यह राहत इसलिए दी गई है ताकि अलॉटीज इसी साल जारी नीड बेस्ड चेंज के फैसले का फायदा उठा सकें। प्रशासन ने नीड बेस्ड चेंज नोटिफिकेशन के जरिये अलॉटियों को विभिन्न तरह की वॉयलेशन पर मंजूरी दी थी। बावजूद इसके लोगों ने नीड बेस्ड चेंज की कंपाउंडिग फीस जमा नहीं करवाई और मंजूरी नहीं ली। अब इन्हीं लोगों को इस पॉलिसी में कवर करने के लिए यह समय प्रशासन ने दिया है। पॉलिसी में जो बदलाव मंजूर हैं, उनके लिए लोग आवेदन कर सकेंगे, साथ ही जो कवर नहीं होते, उन्हें खुद हटाना होगा। गवर्नमेंट लैंड पर अतिक्रमण को नहीं छूट

बेशक एनुअल पेनल्टी चार्जेज के जरिये अतिरिक्त निर्माण को राहत दी जा रही है। लेकिन यह राहत प्लॉट एरिया के अंदर ही होगी। प्लॉट एरिया से बाहर गवर्नमेंट लैंड पर किए गए निर्माण को मंजूरी नहीं दी गई है। बोर्ड के हजारों अलॉटी ऐसे हैं जिन्होंने प्लॉट के साथ लगती गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा कर निर्माण कर रखा है। इनमें सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अलॉटी शामिल हैं। स्कीम का इनको मिलेगा फायदा

-सिर्फ अलॉट किए गए एरिया में की गई एडिशनल या अल्ट्रेशन पर ये स्कीम लागू होगी न कि सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे पर।

-पेनल्टी के साथ अलॉटी को खुद अपने खर्चे से वो वॉयलेशन हटानी होगी जो नीड बेस्ड चेंजेज में कवर नहीं होती है। तय समय में वॉयलेशन नहीं हटाई जाती है तो मकान की अलॉटमेंट कैंसल होगी और बोर्ड इसको रिज्यूम भी करेगा।

-अलॉटी अपने फ्लैट को लेकर एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट बोर्ड को सबमिट करेगा जोकि क्वालीफाइड इंपैनल्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बनवाना होगा। अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन पर एनुअल पेनल्टी चार्ज प्रति स्क्वेयर फीट रुपये में

कैटेगरी 30 सितंबर तक 30 सितंबर के बाद

ईडब्ल्यूएस 50 75

एलआइजी 60 90

एमआइजी 80 120

एचआइजी 90 135 100 फीट वॉयलेशन तो नौ हजार फीस

हर कैटेगरी के लिए पेनल्टी चार्ज अलग तय किए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट में 100 स्क्वेयर फीट अतिरिक्त निर्माण किया है तो इसकी सालाना पांच हजार पेनल्टी देनी होगी। इस कैटेगरी में 50 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट पेनल्टी लगाई है। वहीं, एचआइजी के फ्लैट में इतने एरिया की पेनल्टी नौ हजार रुपये सालाना बनेगी। यह पेनल्टी 30 सितंबर तक रहेगी, इसके बाद पेनल्टी 75 से 135 रुपये तक होगी। अलॉटियों को नहीं मंजूर

प्रशासक ने बोर्ड के अलॉटियों की मांग को सुनते हुए मकान टूटने से बचाए हैं, इस पर उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन वह लंबे समय से प्लॉट एरिया के अंदर और स्टोरी लाइन के तहत वन टाइम एमिनेस्टी यानी आम माफी की मांग करते रहे हैं। नीड बेस्ड चेंज पर अभी तक कितनी नोटिफिकेशन हो चुकी हैं, इसको लेकर अलॉटी कन्फ्यूज रहेंगे। बजाय इसके आम माफी देनी चाहिए। उनकी भूख हड़ताल अभी जारी है। प्रशासन के फैसले पर मंथन के बाद अगला कदम उठाएंगे।

रजत मल्होत्रा, चेयरमैन, सीएचबी आरडब्ल्यूए 2017 में भी एनुअल चार्जेज लिए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने यह चार्जेज देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद बोर्ड ने नीड बेस्ड चेंज पॉलिसी को अप्रूवल दी। लेकिन फेडरेशन और अलॉटी शुरू से ही दिल्ली की तर्ज पर वन टाइम एमेनेस्टी आम माफी चाहते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, उसे एक बार मंजूरी दे दी जाए। इसके बाद कोई भी अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन न होनी दी जाए। फिर से एनुअल चार्ज लगाना ठीक नहीं है।

-निर्मल दत्त, चेयरमैन, सीएचबी रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन


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