धारा-144 के उल्लंघन के मामले में कांग्रेस सांसद बिट्टू के खिलाफ आरोप तय
वर्ष 2011 में पीजीआइ गेट के सामने धारा 144 के उल्लंघन के मामले में लुधियाना के कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। कांग्रेस नेता और लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ धारा-144 के उल्लंघन के मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। इस दौरान सांसद रवनीत सिंह बिट्टू जिला अदालत में मौजूद रहे। वर्ष 2011 में पीजीआइ गेट नंबर-1 के सामने युवा कांग्रेस के 250 कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकालकर धारा-144 की उल्लंघन करने के तहत केस दर्ज हुआ है। इस केस की अगली तारीख 1 मार्च तय हुई है।
इससे पहले 7 सितंबर 2017 की तारीख में नहीं पेश होने का कारण बिट्टू ने कोर्ट में सरेंडर किया। उन्होंने बताया कि सांसद होने के कारण उन्हें पिछली पेशी पर कुछ जरूरी काम पड़ गया था, जिससे वह पेश नहीं हो पाए थे। उस पेशी पर नहीं आने के बाद जिला अदालत ने बिट्टू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी के आदेश दिए थे। जिसके बाद सांसद ने कोर्ट में हाजिर होकर पिछली सुनवाई में नही आ पाने का कारण पेश किया। सुनवाई के बाद जिला अदालत ने गैर जमानती वारंट में 50 हजार के बेल बॉड पर जमानत दे दी।
इस धारा में सजा का क्या प्रावधान
धारा 188 (सिंपल) के तहत दोषी को एक महीने की सजा या 200 रुपये जुर्माना अथवा दोनों साथ में हो सकता है, जबकि धारा-188 में किसी तरह की गहरी इंजरी होती है तो दोषी को 6 महीने की सजा या 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। हालांकि, बिट्टू के खिलाफ धारा 188 (सिंपल) लगा हुआ है।
शिकायत के आधार पर यह मामला 2011 में पीजीआइ गेट नंबर-1 के सामने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया और जुलूस निकाल नारेबाजी की थी। आरोपों के अनुसार, बिट्टू और युवा कांग्रेस के 250 कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और पीजीआइ के गेट नंबर 1 के पास जमा हुए थे, जबकि वहां धारा 144 लागू थी। सेक्टर 11 पुलिस थाने में 7 मार्च 2011 को सब-इंस्पेक्टर ईराम रिजवी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।
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