डिमांड ड्राफ्ट व पे ऑर्डर बनवाने जा रहे हैं तो जान लें ये बदला हुआ नियम
बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर बनाने के नियम बदल रहे हैं। रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि अब पे ऑडर और बैंक ड्राफ्ट पर बनवाने वाले का नाम भी होगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। यदि आप बैंक ड्राफ्ट या पे आॅर्डर बनवाने जा रहे है तो आगे से कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें और इन्हें बनावाने के बाद ठीक से चेक कर लें। ऐसा इसलिए कि इस संबंध में बैंकों के नियम बदल रहे हैं। हवाला कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने सभी बैंकों से ड्राफ्ट और पे आॅर्डर पर अब बनवाने वाले का नाम भी अंकित करने का आदेश दिया है। 15 सितंबर से यह आदेश लागू करने को कहा गया है।
आरबीआई के नए निर्देश, हवाला कारोबार की आशंका जताई
रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर एसके कर ने 12 जुलाई को सभी नेशनलाइज, प्राइवेट व कोऑपरेटिव बैंकों को निर्देश दिया है कि ड्राफ्ट बनवाने वाले लोगों के नाम ड्राफ्ट पर होना चाहिए ताकि पता चल सके कि ड्राफ्ट किसने बनवाया है। कंपनी की ओर से बनवाए जाने वाले ड्राफ्टों पर भी यह नियम लागू होगा।
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अभी तक केवल ड्राफ्ट पर उसी व्यक्ति का नाम होता था जिसको पैसा भेजा जा ना ना था। यह राशि किसने भेजी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। आरबीआइ को इस बात की आशंका है कि ड्राफ्ट के जरिए मनीलांड्रिंग कारोबार बढ़ रहा है।
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अपने आदेश में चीफ जनरल मैनेजर ने कहा है कि चूंकि ड्राफ्ट से इस बात का पता नहीं चलता है कि राशि भेजने वाला कौन है, इसलिए इससे इस बात की आशंका भी बढ़ रही है कि हवाला का काम करने वाले अज्ञात लोग पैसा भेजने के लिए ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं।