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दो सगी बहनों का हत्यारा दोषी करार, नौ को सजा पर फैसला, पीजी में घुसकर दिया था वारदात को अंजाम

Published: Fri, 06 Feb 2026 10:56 AM (IST)

चंडीगढ़ जिला अदालत ने सात साल पुराने दो सगी बहनों की हत्या के मामले में कुलदीप को दोषी ठहराया है। ...और पढ़ें

सात वर्ष पुराने मामले में जिला अदालत ने सुनाया फैसला।

सात वर्ष पुराने मामले में जिला अदालत ने सुनाया फैसला।

HighLights

  1. सात साल पुराने मामले में फैसला।

  2. सेक्टर 22 पीजी में रहती थी दोनों बहनें।

  3. पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली थी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दो सगी बहनों को हत्यारे को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। सात वर्ष पुराने इस मामले में सजा पर फैसला 9 फरवरी को आएगा। 15 अगस्त के दिन सेक्टर 22 में दो सगी बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

फाजिल्का की मनप्रीत और राजवंत कौर सेक्टर 22 में पीजी रहती थीं। कुलदीप उनका जानकार ही था। वारदात के दिन वह उनके पीजी में घुसा और उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई।

इतने में कुलदीप ने चाकू से गोदकर दोनों बहनों की हत्या कर दी। कुलदीप हत्या के बाद फरार हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। वह पिछले सात साल से जेल में ही था।