चंडीगढ़ में सीरियल किलर को तीसरे केस में भी उम्रकैद, दुष्कर्म के बाद उतार देता था मौत के घाट
चंडीगढ़ जिला अदालत ने सीरियल किलर मोनू कुमार को 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्रकैद ...और पढ़ें

सीरियल किलर को दुष्कर्म के बाद हत्या के तीसरे मामले में जिला अदालत ने सुनाई सजा। (सांकेतिक तस्वीर)
HighLights
सीरियल किलर को जिला अदालत ने सुनाई सजा।
60 वर्षीय महिला की दुष्कर्म के बाद की थी हत्या।
पहले दो मामलों में सुनाई जा चुकी उम्रकैद की सजा।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में सीरियल किलर मोनू कुमार को जिला अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इससे पहले दो मामलों में भी उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है, जिनमें एक एमबीए की छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या का है और दूसरा मलोया निवासी 40 वर्षीय महिला की भी दुष्कर्म के बाद हत्या की थी।
जिस मामले में मंगलवार को सजा सुनाई गई वह वर्ष 2024 का है, जिसमें उसने दुष्कर्म के बाद 60 वर्षीय महिला की हत्या की थी। पुलिस जांच में इस वारदात में भी मोनू का नाम सामने आया था। गिरफ्तारी के बाद उसने एमबीए की छात्रा और दो महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की थी।
एमबीए छात्रा हत्याकांड से खुला राज
मोनू कुमार का नाम वर्ष 2010 में सेक्टर-38 में 21 वर्षीय एमबीए छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सामने आया था। छात्रा का शव सेक्टर-38 के पास मिला था। करीब 14 साल तक हत्यारे का पता नहीं चलने पर पुलिस ने जिला अदालत में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन जांच पूरी तरह बंद नहीं की थी।
पिछले वर्ष पुलिस को डड्डूमाजरा के पास शाहपुर काॅलोनी निवासी मोनू कुमार पर शक हुआ। उसका डीएनए सैंपल लेकर मृत छात्रा के सुरक्षित डीएनए से मिलाया गया, जो मैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में उसे पिछले वर्ष उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
2022 में ऑटो ड्राइवर की पत्नी की हत्या
मोनू ने गिरफ्तारी के बाद वर्ष 2022 में मलोया निवासी ऑटो चालक की 40 वर्षीय पत्नी की हत्या करने की बात भी कबूल की थी। 11 जनवरी 2022 की रात महिला बाजार गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। अगले दिन घर से कुछ दूरी पर उसका शव मिला था। इस मामले में भी पुलिस जांच के बाद मोनू के खिलाफ कार्रवाई हुई और अदालत ने उसे उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
