चंडीगढ़ सेक्टर-26 सब्जी मंडी में अभी शुरू नहीं होगी पार्किंग, जानें हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक?
हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ सेक्टर-26 सब्जी मंडी में पार्किंग टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह रोक पिक-एंड-ड्रॉप और मुफ्त ...और पढ़ें

सेक्टर-26 स्थित फल एवं सब्जी मंडी में नई पार्किंग के टेंडर की प्रक्रिया पर रोक। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
हाईकोर्ट ने पार्किंग टेंडर पर लगाई रोक।
पिक-एंड-ड्रॉप वाहनों से शुल्क वसूली की आशंका।
28 सितंबर तक टेंडर फाइनल करने से रोका।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सेक्टर-26 स्थित फल एवं सब्जी मंडी में नई पार्किंग के टेंडर की प्रक्रिया को 28 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक रोक दिया गया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूटी चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता मोहित सूद और अन्य ने कोर्ट में कहा कि यूटी प्रशासन द्वारा जारी टेंडर की शर्तों में गंभीर खामियां हैं। टेंडर के अनुसार, मंडी के प्रवेश द्वार पर वाहनों को पार्किंग पर्ची दी जाएगी और निकासी के समय फीस वसूली जाएगी।
याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि इस व्यवस्था से उन लोगों का भी आर्थिक उत्पीड़न होगा जो केवल किसी सवारी को छोड़ने या लेने के लिए मंडी में प्रवेश कर रहे हैं या फिर छूट प्राप्त क्षेत्र में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। उन्हें भी जबरन पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने 3 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश का हवाला दिया, जिसमें इसी प्रकार के मुद्दे को पहले भी उठाया गया था।
यूटी प्रशासन की ओर से एडवोकेट कुणाल मुलवानी ने अदालत में उपस्थित होकर बताया कि टेंडर की बोलियां आज ही खोली जानी थीं, इसलिए उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए कम समय देने का अनुरोध किया। खंडपीठ ने मामले को सूचीबद्ध करते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाए।
