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चंडीगढ़ की इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नीति हाईकोर्ट में खारिज, कैट ने बताया था गैरकानूनी

एक विभाग के कर्मचारियों को दूसरे विभाग में ट्रांसफर करने की चंडीगढ़ प्रशासन की इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पॉलिसी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी नकार दिया है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 15 Jan 2019 02:53 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jan 2019 04:00 PM (IST)
चंडीगढ़ की इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नीति हाईकोर्ट में खारिज, कैट ने बताया था गैरकानूनी
चंडीगढ़ की इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नीति हाईकोर्ट में खारिज, कैट ने बताया था गैरकानूनी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : एक विभाग के कर्मचारियों को दूसरे विभाग में ट्रांसफर करने की चंडीगढ़ प्रशासन की इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पॉलिसी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी नकार दिया है। प्रशासन की इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पॉलिसी को खारिज करने के संबंध में पिछले साल कैट (केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ दायर की गई चंडीगढ़ प्रशासन की याचिकाओं को खंडपीठ ने खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस नीति के तहत 2016 में चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 550 कर्मचारियों का तबादला किया गया था। ये कर्मचारी कई सालों से एक ही विभाग में काम कर रहे थे। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पॉलिसी के तहत किए गए इन तबादलों के खिलाफ कर्मचारियों ने कैट का रुख किया था। अपने स्थानांतरण के खिलाफ कैट पहुंचे चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों ने कहा था कि कई कर्मचारियों का तबादला ऐसे विभागों या पदों पर कर दिया गया है, जिन पर सिर्फ प्रशिक्षित कर्मचारी ही काम कर सकते हैं। कैट ने सात अप्रैल 2017 को अपने आदेश में प्रशासन के इस कदम को गैरकानूनी व अन्यायपूर्ण बताते हुए स्थानांतरित कर्मचारियों को उन के विभागों में वापस भेजे जाने के आदेश दिए थे। 

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 वकील को चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम पर लगाने जैसा 

इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि एक विभाग के कर्मचारी को दूसरे विभाग में भेजना ऐसा ही है, जैसे किसी वकील को चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम पर लगा दिया जाए। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में प्रशासन से कहा है कि अब तक कैट के आदेशों को लागू क्यों नहीं किया गया। 


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