चंडीगढ़ में फीस मुद्दे को लेकर DEO के पास पहुंचे पेरेंट्स, बोले- स्कूलों की मनमानी से डिप्रेशन में जा रहे बच्चे
चंडीगढ़ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों के पेरेंट्स बुधवार को ऐसी ही मांग लेकर जिला शिक्षा अधिकारी सेक्टर-19 पहुंचे। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पर फीस को लेकर परेशान करने का आरोप लगाया और शिक्षा विभाग से तुरंत कार्रवाई की मांग की।
चंडीगढ़, [सुमेश ठाकुर]। प्राइवेट स्कूल फीस जमा नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स को क्लास से डिसकनेक्ट कर रहे है। इसके संबंध में शिक्षा विभाग को कार्रवाई करते हुए स्कूलों को नोटिस जारी करने चाहिए और हमारे बच्चों की क्लासें रेगुलर चलनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों के पेरेंट्स बुधवार को ऐसी ही मांग लेकर जिला शिक्षा अधिकारी सेक्टर-19 पहुंचे। पेरेंट्स यूनिटी फाॅर जस्टिज के बैनर तले इकट्ठे हुए करीब 50 पेरेंट्स ने डिमांड उठाई कि शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों द्वारा स्टूडेंट्स को डिस्कनेक्ट करने के कारण वह डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे गलत कदम उठा सकते हैं।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाने का नहीं है समय
प्राइवेट स्कूल फीस का मामला बीते छह महीनों से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है। जिसमें पेरेंट्स और विभाग की तरफ से कोई उचित जबाव नहीं मिलने के कारण अभी तक फैसला अटका हुआ है। इस पर बोलते हुए अभिभावकों ने कहा कि कोर्ट में जाने का समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि वे सभी नौकरी करते हैं।
कोर्ट में केस के बाद सीसीपीसीआर, एसएसपी मोहाली और चंडीगढ़ को भी दी जा चुकी है शिकायत
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मामले दर्ज होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट (सीसीपीसीआर) एसएसपी मोहाली और चंडीगढ़ को भी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिकायत कर चुके है। सीसीपीसीआर में हुई शिकायत में सॉपिंस स्कूल सेक्टर-32 के डायरेक्टर एबी सिद्धु ने क्लीयर किया था कि पढ़ाई करानी है तो फीस तो देनी होगी। सीसीपीसीआर में जबाब मिलने के करीब दस दिन बाद स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स को क्लास से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। जिसके विरोध में पहले तीन दिसंबर को मोहाली एसएसपी और उसके बाद सात दिसंबर को एसएसपी चंडीगढ़ को शिकायत दी गई है।
पंजाब और हरियाणा में दी जा रही है ट्यूशन फीस
प्राइवेट स्कूल फीस का मामला चंडीगढ़ के बाद पंजाब और हरियाणा की तरफ से भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट के आदेशानुसार पेरेंट्स स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस स्कूलों को जमा करवा रहे हैं। ट्यूशन फीस के अलावा ट्रांसपोर्ट और स्कूल मेंटनेस का कोई चार्ज स्कूलों की तरफ से चार्ज नहीं किया जा रहा।
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