पंजाब से चंडीगढ़ पहुंच रहे प्रवासियों को लेकर पुलिस अलर्ट, 42 को पहुंचाया शेल्टर होम
चंडीगढ़ के एसएसपी के नेतृत्व में कुल 42 प्रवासियों में 37 पुरुष दो महिला और तीन बच्चे शामिल हैं। सभी को मलोया के कमेटी सेंटर में बनाया शेल्टर होम में रखा गया है।
चंडीगढ़, [कुलदीप शुक्ला]। करोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लागू कर्फ्यू के दौरान पंजाब से चंडीगढ़ में प्रवासियों के पहुंचने की सूचना पर देर रात तक पुलिस शहर में अलर्ट रही। डीआईजी ओमवीर सिंह और एसएसपी निलांबरी जगदाले के नेतृत्व में कुल 42 प्रवासियों को मलोया स्थित कम्युनिटी सेंटर में बनाए शेल्टर होम में सुरक्षित पहुंचाया गया। जहां उनके खाने-पीने की और रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। चंडीगढ़ के एसएसपी के नेतृत्व में कुल 42 प्रवासियों में 37 पुरुष, दो महिला और तीन बच्चे शामिल हैं। सभी को मलोया के कमेटी सेंटर में बनाया शेल्टर होम में रखा गया है।
प्रवासी की 112 पर दे सकते हैं सूचना
प्रशासक सलाहकार मनोज परीदा ने कहा है कि कोई भी प्रवासी मजदूर या व्यक्ति दिल्ली की ओर जाता या आता दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर दी जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोगों को शेल्टर होम में रोका जाएगा और उन्हें खाने रहने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। परीदा ने आदेश दिया है कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक इन लोगों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा।
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मजदूरों के पलायन पर प्रशासन उठाए सख्त कदम : फॉसवेक
फेडरेशन ऑफ सेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशनस ऑफ चंडीगढ़ (फॉसवेक) के चेयरमैन बलजिंदर सिंह बिट्टू ने कहा कि इस समय चंडीगढ़ और भारत वर्ष एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगले कुछ हफ्ते कोरोना वायरस की दृष्टि से बहुत अहम हैं। प्रशासन को अपने सभी स्त्रोत जरूरतमंदों के लिए खोल देने चाहिए। सभी स्कूल अभी बंद पड़े हैं। स्कूलों और सरकारी भवन जैसे पंचायत भवन, किसान भवन इत्यादि में इन सभी जरूरतमंद गरीब लोगों को आश्रय और खाना दिया जाना चाहिए। बिट्टू ने सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ-साथ चंडीगढ़ के सामथ्र्यवान लोगों से भी अपील की कि वे इस कार्य में प्रशासन को सहयोग करें।
फॉसवेक के मुख्य प्रवक्ता और सेक्टर-38 वेस्ट आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इस खतरनाक महामारी से बचने का सबसे कारगर उपाय है। प्रशासन ने कफ्र्यू में ढील देते हुए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जरूरी चीजें जैसे किराने का सामान, दवाइयां, फल-सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए लोगों को कुछ शर्तों के साथ अपने सेक्टर की मार्केट तक जाने की अनुमति दी है। परंतु लोगों को इस ढील का अनुचित फायदा नहीं उठाना चाहिए।
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