विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

न लिखित परीक्षा, न फिजिकल टेस्ट... चंडीगढ़ पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिली बड़ी राहत; उम्र में भी छूट

Published: Mon, 12 Oct 2026 05:33 PM (IST)

चंडीगढ़ पुलिस ने कॉन्स्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। उन्हें आयु सीमा, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य शर्तों में छूट मिलेगी।

चंडीगढ़ पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, लिखित परीक्षा से भी छूट। फाइल फोटो

चंडीगढ़ पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, लिखित परीक्षा से भी छूट। फाइल फोटो

HighLights

  1. पूर्व अग्निवीरों को कॉन्स्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट

  2. लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी मिली छूट

  3. चंडीगढ़ के वास्तविक निवासियों को मिलेगा इन रियायतों का लाभ

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल (कार्यकारी) की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन के गृह विभाग ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट देने के साथ लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से भी छूट का प्रविधान किया है।

वहीं, वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर शारीरिक माप परीक्षा (पीएमटी) से भी छूट मिलेगी। इसके अलावा अनिवार्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त भी लागू नहीं होगी।

प्रशासन की ओर से इस संबंध में आठ अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई, जिसे नौ अक्टूबर के चंडीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

पहले बैच को आयु सीमा में पांच साल की छूट

अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को कॉन्स्टेबल भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। यह रियायत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। इससे पहले 13 जनवरी 2026 की अधिसूचना में चार वर्ष की छूट का प्रविधान था, जिसे अब संशोधित किया गया है।

पहले चंडीगढ़ के निवासियों को मिलेगा लाभ

इन रियायतों का लाभ चंडीगढ़ के वास्तविक निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। यदि आरक्षित पदों पर योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते और पद खाली रह जाते हैं, तो नियमानुसार ये पद पंजाब या हरियाणा के वास्तविक निवासी पात्र पूर्व अग्निवीरों से भरे जा सकेंगे।

सेवा और चरित्र सत्यापन जरूरी

रियायतों का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार का अग्निवीर के रूप में निर्धारित सेवा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करना और सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध डिस्चार्ज या सेवा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों का चरित्र एवं पृष्ठभूमि सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण भी किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के लिए न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र मान्य होगा। सेना, नौसेना या वायुसेना की ओर से जारी 10+2 अथवा मैट्रिक के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता को भी स्वीकार किया जाएगा।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ये रियायतें पूर्व अग्निवीरों के लिए लागू क्षैतिज आरक्षण नीति के तहत निर्धारित पदों पर ही मिलेंगी। इससे नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिलेगा। भर्ती में रिक्तियों की उपलब्धता और आरक्षण नीति के प्रविधान लागू रहेंगे।

यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के 22 अगस्त 2026 के पत्र के अनुपालन में चंडीगढ़ पुलिस भर्ती नियम, 2023 के नियम 12 के तहत जारी किया गया है। अन्य भर्ती नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। आदेश गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़ ने प्रशासक की ओर से जारी किया है।