Chandigarh: ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी प्रोडक्ट बदलने से करे इन्कार, कंज्यूमर कमीशन में दें शिकायत
लॉकडाउन के बाद से लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का काफी क्रेज बढ़ गया है। वहीं लॉकडाउन में कई लोगाें ने खुद का ऑनलाइन काम भी शुरू किया। लेकिन ऑनलाइन कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे सामान की क्वालिटी सही न होने की शिकायत लगातार बढ़ रही हैं।
चंडीगढ़, [वैभव शर्मा]। लॉकडाउन के बाद से लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का काफी क्रेज बढ़ गया है। वहीं लॉकडाउन में कई लोगाें ने खुद का ऑनलाइन काम भी शुरू किया। लेकिन ऑनलाइन कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे सामान की क्वालिटी सही न होने की शिकायत लगातार बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता कुछ सामान मंगवाते हैं और उन्हें कुछ और प्रोडक्ट भेजा जा रहा है। ऑनलाइन शाॅपिंग कंपनियों के खिलाफ ऐसे कई शिकायतें चंडीगढ़ कंज्यूमर कमीशन में आई हैं।
अमेजन, फ्लीपकार्ट, स्पनैपडील, मंत्रा जैसी कई ऑनलाइन शाॅपिंग साइट्स से लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन इन नामी कंपनियों की ओर से भी उपभोक्ताओं को नकली और सामान बदल के भेजा जा रहा है। वर्ष 2020 में फ्लीपकार्ट के खिलाफ सेक्टर-27 के रहने वाले मनोज ने शिकायत दी थी, जहां उन्होंने कंपनी से एमआइ नोट4 मोबाइल फोन मंगवाया था और उसमें तीन दिन बाद ही खराबी आ गई जिसे कंपनी ने बदलने से मना कर दिया था।
वहीं अमेजन कंपनी के खिलाफ भी वर्ष 2019 में ऐसी ही शिकायत दी गई थी जहां कंपनी की ओर से उपभोक्ता को चॉकलेट की खराब क्वालिटी दी गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने उक्त कंपनियों पर हर्जाना लगाते हुए शिकायतकर्ता को न्याया दिलाया था।
अब इन कंपनियों के खिलाफ भी का सकते हैं शिकायत
केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव कर उसे जुलाई से से ही लागू कर दिया है। इस एक्ट के तहत उपभोक्ताओं को 6 अहम अधिकार दिए हैं। जिसकी बदौलत अगर कोई उत्पादक या सेलर किसी उपभोक्ता के साथ फ्रॉड या जालसाजी करता है तो उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो कंपनी से मुआवजे की मांग कर सकता है। उसके अलावा उपभोक्ता उसे कोर्ट में भी घसीट सकता है। कोर्ट ऐसे मैन्युफैक्चरर या सेलर पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है और 6 महीने तक की जेल की सजा भी दे सकता है।