Chandigarh: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व आइटीओ जैन दोषी करार, पत्नी बरी, सजा पर फैसला सुनाएगा कोर्ट
Chandigarh सीबीआइ की टीम ने ट्रैप लगाकर उसे सेक्टर-22 स्थित घर से 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सीबीआइ ने घर की तलाशी में 23 लाख रुपये नकद दो सोने की ईंटें और लाखों रुपये की कीमत के सोने के गहनों की बरामदगी भी की थी।
चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। जिला अदालत में सीबीआइ की विशेष अदालत ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व इनकम टैक्स आफिसर (आइटीओ) राकेश जैन को दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुना सकती है।
साथ ही कोर्ट ने राकेश जैन में हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। वहीं मामले में राकेश जैन की पत्नी को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
जाने क्या है पूरा मामला
सीबीआइ ने दो फरवरी 2013 को सेक्टर-20 निवासी रियल एस्टेट और शराब कारोबारी अशोक अरोड़ा की शिकायत पर राकेश जैन को उसके घर से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
टैक्स नोटिस को रफादफा में मांगी थी रिश्वत
आइटीओ राकेश जैन ने उसे काल कर साल 2011-12 के टैक्स नोटिस लेकर अपने दफ्तर आने को कहा था। इसके बाद उस टैक्स नोटिस को रफादफा करने के एवज में 3.5 लाख रुपये रिश्वत की मांगी थी। बाद में 2.5 लाख रुपये में सौदा पक्का हुआ।
सीबीआइ की टीम ने ट्रैप लगाकर उसे सेक्टर-22 स्थित घर से 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सीबीआइ ने घर की तलाशी में 23 लाख रुपये नकद, दो सोने की ईंटें और लाखों रुपये की कीमत के सोने के गहनों की बरामदगी भी की थी। इसके बाद सीबीआइ ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था।
रिश्वतकांड में हो चुकी है चार साल की सजा
मनी लांड्रिंग का केस लंबित जानकारी के अनुसार 50 हजार रुपये रिश्वत मामले में 14 फरवरी 2020 को सीबीआइ की विशेष अदालत राकेश जैन को चार साल की सजा हो चुकी है। अब आय से अधिक संपत्ति मामले में उसे दोषी करार दिया गया है। राकेश जैन और उनकी पत्नी सुनीता जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस अभी अदालत में लंबित है।