कचरे का सेग्रीगेशन नहीं शुरू करने वाले हो जाएं सावधान, आज से कटेंगे चालान Chandigarh News
नगर निगम कमिश्नर केके यादव ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जबकि अभी नगर निगम की खुद की व्यवस्था में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ है।
जेएनएन, चंडीगढ़। अगर आपने अभी तक अपने घर से ही सूखे और गीले कचरे का सेग्रीगेशन शुरू नहीं किया है तो अलर्ट हो जाइए। क्योंकि मंगलवार से ऐसा न करने वालों के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज के तहत जुर्माने के चालान कटने शुरू हो जाएंगे। नगर निगम कमिश्नर केके यादव ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जबकि अभी नगर निगम की खुद की व्यवस्था में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि अभी नगर निगम को सेग्रीगेशन के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। उसके बाद कार्रवाई करने का अभियान छेडऩा चाहिए।
200 रुपये फाइन को रहें तैयार
मंगलवार से रेजिडेंशियल एरिया में अगर कोई सूखा और गीला कचरा अलग-अलग नहीं करता तो 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर गारबेज कलेक्टर रेजिडेंिशयल एरिया में गारबेज इकट्ठा करने में असफल रहता है तो उस पर दो हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
गारबेज कलेक्टर भी नपेंगे
शहरवासियों के अलावा उन गारबेज कलेक्टरों के भी चालान काटे जाएंगे जोकि सूखा और गीला कचरा अलग-अलग सेग्रीगेट करके सहज सफाई केंद्रों में नहीं लेकर आएंगे। सहज सफाई केंद्रों से ही कचरा प्रोसेस के लिए डड्डूमाजरा के जेपी प्लांट में प्रोसेस के लिए जाता है। गारबेज कलेक्टरों ने अभी अपनी रेहड़ी पर फट्टा लगाकर सेग्रीगेशन सिस्टम को शुरू किया है। 12 अक्टूबर से नगर निगम ने सेग्रीगेशन सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू किया है। जबकि अभी तक नगर निगम गारबेज कलेक्टरों के साथ एमओयू साइन नहीं कर पाया है। जबकि एमओयू साइन करने का फैसला पिछले साल दिसंबर में सदन में हो गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में चंडीगढ़ सेग्रीगेशन शुरू न होने के कारण ही पिछड़ गया था। अभी तक नगर निगम ने गारबेज कलेक्टरों ने राजनीतिक समर्थन के कारण ही एमओयू साइन नहीं किया है।
उनके कलेक्टरों ने अपने स्तर पर सूखा और गीला कचरा अलग-अलग लेना शुरू कर दिया है। जो लोग बार-बार कहने के बावजूद भी मिक्स कचरा दे रहे हैं, उनकी जानकारी सेनिटरी इंस्पेक्टरों को दी जाएगी। कई कलेक्टरों को सहज सफाई केंद्रों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जबकि अलग-अलग कचरा लेकर वहां पर जा रहे हैं।
-ओमप्रकाश सैनी, चेयरमैन, डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन सोसायटी
सूखे और गीले कचरे का सेग्रीगेशन अब हर किसी के लिए अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने वालों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा।
-केके यादव, कमिश्नर, नगर निगम
अभी नगर निगम को जागरूक करने के साथ-साथ अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। जुर्माने के चालान नहीं काटने चाहिए।
-बलजिंदर सिंह बिट्टू, अध्यक्ष, फासवेक
मैरिज, पार्टी हाल और मल्टीप्लेक्स का भी कटेगा आज से चालान
-पांच हजार वर्गमीटर से कम जगह वाले मैरिज हॉल, पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी में कचरा सेग्रीगेशन नहीं करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा
-पांच हजार वर्गमीटर से कम जगह वाले क्लब, सिनेमा हाल, पब, कम्युनिटी सेंटर, मल्टीप्लेक्स में कचरा अलग-अलग न करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
-पांच हजार वर्गमीटर से कम जगह पर बने अन्य नॉन रेजिडेंशियल एरिया में सूखा-गीला कचरा अलग-अलग न करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
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