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चंडीगढ़ के 42 सरकारी स्कूल में 11वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगी अमलगमेटेड और पीएलए फंड में छूट, क्या है शर्तें?

By Sumesh ThakurEdited By: Prince Sharma
Published: Wed, 23 Sep 2026 08:30 PM (IST)

चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को अमलगमेटेड और पीएलए फंड में छूट मिलेगी। यह ...और पढ़ें

छात्रों को मिलेगी अमलगमेटेड और पीएलए फंड में छूट (फाइल फोटो)

छात्रों को मिलेगी अमलगमेटेड और पीएलए फंड में छूट (फाइल फोटो)

HighLights

  1. चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में मेधावी छात्रों को फंड में छूट

  2. 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को मिलेगा यह लाभ

  3. 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र होंगे पात्र

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के 42 सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों का अमलगमेटेड और पीएलए फंड में छूट रहेगी।

 

यह लाभ शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा जिसमें अक्टूबर 2026 की फीस को माफ किया जाएगा। छूट के लिए छात्र का 10वीं और 11वीं कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य किए गए है।

यह छूट केवल अमलगमेटेड फंड और पीएलए फंड पर लागू होगी, जबकि एडमिशन और ट्यूशन फीस विद्यार्थी को देनी होगी। यह छूट प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की तरफ से दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रशासक ने अपने कोष से नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को किताबें भी निशुल्क दी हैं जिसमें करीब पौने पांच करोड़ रूपये की लागत आई है।

विभागीय जानकारों की मानें तो अमलगमेटेड फंड और पीएलए फंड 75 प्रतिशत अंक लेने वाले सभी विद्यार्थियों का माफ रहेगा जिस पर करीब पांच करोड़ रूपये का खर्च आएगा।

इन शर्तों को पूरा करना होगा अनिवार्य

  • अमलगमेटेड फंड और पीएलए फंड का लाभ शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शहर के सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों को मिलेगा।
  • छात्र का दाखिला निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के तहत 11वीं या 12वीं कक्षा में दाखिला होना जरूरी है।
  • छूट की राशि छात्र की स्ट्रीम, विषय, प्रैक्टिकल, वोकेशनल और अन्य लागू घटकों के आधार पर तय होगी।

स्कूल तैयार कर रहे हैं रिकॉर्ड

प्रशासक की तरफ से अमलगमेटेड और पीएलए फंड माफ करने की घोषणा के बाद शहर के सकूलों में क्लास स्तर पर रिकार्ड तैयार किया जा हरा है। स्कूल जानकारों की मानें तो नियमानुसार रिकार्ड तैयार किया जाएगा। अप्रैल से जुलाई-अगस्त तक जमा फीस को वापस नहीं किया जा सकता इसलिए अमलगमेटेड और पीएलए फंड माफ करने की प्रक्रिया अक्टूबर 2026 से ही लागू की जा सकती है।