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चंडीगढ़ कैसे होगा नशा मुक्त? मेडिकल स्टोर संचालक बेच रहे नशे की दवा; कार्रवाई सिर्फ लाइसेंस निलंबित करने तक

Published: Sat, 24 Oct 2026 01:33 PM (IST)

चंडीगढ़ में मेडिकल स्टोर पर नशे की दवाएं बेची जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पांच मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर 98 हजार रुपये की दवाएं जब्त की हैं।

चंडीगढ़ में मेडिकल स्टोर पर मिल रही नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाएं। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़ में मेडिकल स्टोर पर मिल रही नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाएं। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. पांच मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए गए।

  2. 98 हजार रुपये की 20 प्रकार की दवाएं जब्त।

  3. स्वास्थ्य विभाग ने नशीली दवाओं पर कार्रवाई की।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाएं मेडिकल स्टोर्स पर खूब बिक रहीं हैं, जोकि चंडीगढ़ को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को झूठा साबित करने के लिए काफी है। हालांकि, अपनी साख बचाने और जवाबदेही साबित करने के मकसद से स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है। 

पांच मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने इन मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कहीं तीन तो कहीं एक महीने तक दवाओं की बिक्री बंद रहेगी। तीन मेडिकल स्टोर से 98 हजार रुपये की 20 प्रकार की दवाएं भी जब्त की गई हैं।

यह कार्रवाई खानापूर्ति सी लगती है, क्योंकि युवाओं को गलत रास्ता दिखाने वाले इन मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सवाल यह है कि मेडिकल स्टोर पर ऐसी दवाएं किस तरह पहुंच रही हैं और उनकी बिक्री पर निगरानी कितनी प्रभावी है। 

स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेक्टर-41-डी स्थित सूद मेडिकोज का लाइसेंस 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक निलंबित किया गया है। यहां से तीन प्रकार की आदत लगाने वाली दवाएं जब्त की गईं, जिनकी कीमत 27 हजार रुपये बताई गई है।

मलोया स्थित बाबा मेडिकोज से नौ प्रकार की दवाएं जब्त की गईं। इनकी कीमत 21 हजार रुपये है। दुकान का लाइसेंस 21 अक्टूबर से 10 नवंबर तक निलंबित रहेगा।

मलोया गांव स्थित कृष्णा मेडिकोज से आठ प्रकार की दवाएं जब्त की गईं, जिनकी कीमत 50 हजार रुपये बताई गई है। इसका लाइसेंस भी 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक निलंबित किया गया है।

इसके साथ ही ड्रग्स कंट्रोल विंग ने 16 सितंबर को बापूधाम काॅलोनी में भी दो मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था। इसके बाद वैद मेडिकोज, बूथ नंबर-26 और मित्तल मेडिकोज, दुकान नंबर-17 के लाइसेंस तीन दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। दोनों दुकानों पर 27 से 29 अक्टूबर तक दवाओं की बिक्री नहीं हो सकेगी।

अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद के निर्देशों तथा स्वास्थ्य सचिव मंदीप बराड़ और स्वास्थ्य सेवा निदेशक डाॅ. सुमन सिंह के मार्गदर्शन में की जा रही है। विभाग ने कहा है कि नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए मेडिकल स्टोर का निरीक्षण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी।