चंडीगढ़ PGI को 3.89 लाख का फटका, बायोमेडिकल वेस्ट उठान के भुगतान में गड़बड़ी; ऑडिट रिपोर्ट में खुला राज
चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट उठाने के भुगतान में बड़ी अनियमितता सामने आई है। 720 बेड की स्वीकृत ...और पढ़ें

बायोमेडिकल वेस्ट उठाने के भुगतान में बड़ी लापरवाही। (एआई जनरेटेड फोटो)
HighLights
सरकारी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट भुगतान में बड़ी अनियमितता सामने आई।
720 स्वीकृत बेड के बजाय 783 बेड का भुगतान किया गया।
इस अनियमितता से सालाना 3.89 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
मोहित पांडेय, चंडीगढ़। शहर के सरकारी अस्पतालों से बायोमेडिकल वेस्ट उठाने के भुगतान को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पतालों की स्वीकृत बेड क्षमता 720 होने के बावजूद भुगतान 783 बेड के हिसाब से किया गया।
यानी 63 ऐसे अतिरिक्त बेड के लिए भी सरकारी राशि जारी की गई, जिनकी भुगतान के लिए स्वीकृत क्षमता में कोई जगह नहीं थी। 63 अतिरिक्त बेड के लिए प्रति दिन 1,066.59 रुपये का भुगतान बनता है।
पूरे साल के हिसाब से यह राशि 3.89 लाख रुपये बैठती है। यह जानकारी ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने बायोमेडिकल वेस्ट के संग्रह और निस्तारण के लिए 29 सितंबर 2023 को मेसर्स एलायंस एन्वायरोकेयर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था।
इसके तहत जीएमएसएच-16, सिविल अस्पताल मनीमाजरा, सिविल अस्पताल सेक्टर-22 और सिविल अस्पताल सेक्टर-45 से बायोमेडिकल वेस्ट उठाया जाना था।
समझौते के तहत प्रति बेड प्रतिदिन 16.12 रुपये का भुगतान तय किया गया था। इसमें बारकोड मैनेजमेंट सिस्टम समेत संबंधित सेवाएं शामिल थीं। बाद के विस्तार के लिए हर वर्ष पांच प्रतिशत की दर से वृद्धि का प्रविधान रखा गया था।
अस्पताल के बेड चार्ज से जुड़े रिकाॅर्ड की जांच के दौरान सामने आया कि भुगतान 783 बेड के लिए किया गया, जबकि स्वीकृत बेड क्षमता केवल 720 थी। इस तरह 63 बेड का अतिरिक्त भुगतान किया गया। संबंधित अवधि में लागू दर 16.93 रुपये प्रति बेड प्रतिदिन थी।
हर दिन 1,066 रुपये अतिरिक्त
63 अतिरिक्त बेड को 16.93 रुपये की दर से देखें तो प्रतिदिन 1,066.59 रुपये अतिरिक्त भुगतान बनता है। 30 दिन के हिसाब से यह राशि करीब 31,998 रुपये और 365 दिन के हिसाब से 3,89,304 रुपये बैठती है।
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| स्वीकृत बेड | 720 |
| भुगतान किए गए बेड | 783 |
| अतिरिक्त बेड | 63 |
| लागू दर | ₹16.93 प्रति बेड प्रतिदिन |
| अतिरिक्त भुगतान प्रतिदिन | ₹1,066.59 |
| अतिरिक्त भुगतान 30 दिन में | ₹31,997.70 |
| अतिरिक्त भुगतान 365 दिन में | ₹3,89,304.35 |
पिछले वर्षों के भुगतान की भी जांच की सिफारिश
ऑडिट में केवल मौजूदा मामले तक जांच सीमित रखने के बजाय पिछले वर्षों में संबंधित वेंडर को किए गए भुगतान का अस्पताल स्तर पर विश्लेषण करने की सिफारिश की है।
यदि पुराने रिकाॅर्ड में भी स्वीकृत बेड संख्या से अधिक भुगतान पाया जाता है तो उसके आधार पर उचित कार्रवाई करने को कहा गया है। ऑडिट में सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के नियम 21 का भी उल्लेख किया है।
