Chandigarh: ड्रग रैकेट में बर्खास्त किए गए एआईजी राजजीत सिंह हुंदल की याचिका का हाई कोर्ट ने किया निपटारा
पंजाब पुलिस से बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह हुंदल की याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। राजजीत ने बर्खास्त करने के आधार की कापी को लेकर याचिका दायर की थी। शुक्रवार को पंजाब सरकार के वकील ने राजजीत के वकील को काॅपी मुहैया करवा दी।
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो : पंजाब पुलिस से बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह हुंदल की याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। राजजीत ने बर्खास्त करने के आधार की कापी को लेकर याचिका दायर की थी। शुक्रवार को पंजाब सरकार के वकील ने राजजीत के वकील को काॅपी मुहैया करवा दी।
पंजाब ड्रग रैकेट मामले में हाई कोर्ट में बंद पड़ी सीलबंद रिपोर्ट खुलने के बाद एआईजी राजजीत सिंह हुंदल को सरकार ने 17 अप्रैल को बर्खास्त कर दिया था। अब राजजीत हुंदल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है था कि, 17 अप्रैल को पहला आदेश जिसके तहत उन्हें किस आधार पर बर्खास्त किया जा रहा है, के बारे में था। जबकि दूसरा आदेश उसकी बर्खास्तगी के आदेश थे।
नहीं हुई कोई कार्रवाई
उसकी बर्खास्तगी के आदेश तो उन्हें दे दिए गए, लेकिन पहले आदेश उसे नहीं दिए गए कि उसे किस आधार पर बर्खास्त किया गया। उसने विभाग से यह आदेश भी उन्हें दिए जाने की मांग की थी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
याचिका का हुआ निपटारा
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से राजजीत के वकील को उस आदेश की कापी सौंप दी गई। जिसके आधार पर उसे बर्खास्त किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने कोई आदेश जारी किए बगैर याचिका का निपटारा कर दिया।