चंडीगढ़ के सरकारी कार्यालयों में 15 सितंबर को रहेगा प्रतिबंधित अवकाश, समवत्सरी पर्व के चलते फैसला
चंडीगढ़ प्रशासन ने जैन समुदाय के समवत्सरी पर्व के कारण 15 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालयों में प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है।

चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आने वाले कार्यालयों प्रतिबंधित अवकाश की घोषणा।
HighLights
सार्वजनिक अवकाश संबंधी अधिसूचना में आंशिक संशोधन।
गृह सचिव मंडीप सिंह बराड़ ने जारी की अधिसूचना।
सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों में नियम होगा लागू।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 15 सितंबर को प्रतिबंधित अवकाश रहेगा। जैन समुदाय के प्रमुख पर्व समवत्सरी पर्व की वजह से यह फैसला लिया गया है।
गृह सचिव मंडीप सिंह बराड़ की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यह निर्णय पहले जारी वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाश संबंधी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए लिया गया है।
समवत्सरी जैन समुदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है, जिस पर चंडीगढ़ में कई जगह पर बड़े कार्यक्रम होते हैं। इसके चलते प्रशासन ने 15 सितंबर को प्रतिबंधित अवकाश के रूप में शामिल किया है।
प्रतिबंधित अवकाश
एक वैकल्पिक और सवैतनिक छुट्टी है, जिसे कर्मचारी अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक या क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर चुन सकते हैं। यह स्वतः देय नहीं होता है। इसका लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को संबंधित विभाग या प्रबंधन से पूर्व अनुमति या आवेदन करना पड़ता है।
इन दिनों में कार्यालय या संस्थाएं पूरी तरह बंद नहीं होती हैं। सामान्य कामकाज जारी रहता है। केवल छुट्टी के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी ही अनुपस्थित रहते हैं।
