रिश्वत मामले में आरोपित पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर को मिली अंतरिम जमानत
सीबीआई की विशेष अदालत ने जसविंदर कौर को 14 अगस्त की सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की अंतरिम जमानत दी है। इस दिन जसविंदर के बेटे की शादी है।
चंडीगढ़ [राजन सैनी]। पांच लाख रुपये रिश्वत मामले में आराेपित मनीमाजरा थाने की पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर की अंतरिम जमानत याचिका स्पेशल सीबीआइ अदालत ने मंजूर कर ली है। जसविंदर के वकील तरमिंदर सिंह ने बताया कि जसविंदर अपने बेटे की शादी में शामिल होने चाहती हैं जिसके लिए उन्होंने 13 से 15 अगस्त तक कोर्ट से अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी। अदालत ने अब कौर को 14 अगस्त की सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की ही मंजूरी दी है। इसके अलावा जसविंदर कौर को पुलिस की निगरानी में ही रहना होगा।
जसविंदर ने यह कहा था याचिका में
अपनी याचिका में जसविंदर ने कहा कि 14 अगस्त को उसके बेटे की शादी है। शादी में कई रस्में एक मां होने के नाते उन्हें निभानी हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान वह न तो मनीमाजरा थाने जाएंगी और न ही किसी गवाह और
सुबूत से छेड़छाड करेगी। सिर्फ अपने घर और शादी समारोह में ही रहेंगी। जसविंदर ने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए अतंरिम जमानत देने की मांग की थी पर उन्हें एक दिन की ही अनुमति मिली है।
यह था मामला
मनीमाजारा निवासी गुरदीप सिंह ने सीबीआइ को बीती 26 जून को शिकायत दी थी कि उसे मनीमाजरा थाना एसएचओ जसविंदर कौर ने फोन कर कहा कि उसके खिलाफ उनके पास शिकायत आई है। शिकायतकर्ता रणधीर सिंह ने आरोप लगाया है कि उसने पत्नी को सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 27 से 28 लाख की धोखाधड़ी की है। जसविंदर कौर ने मामले की सेटलमेंट करने और उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं करने की एवज में
पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद वह बिचौलिए भगवान सिंह को पंजाब के जिला संगरूर के मेहलन चौक पर पहली किश्त के रूप में दो लाख रुपये भी दे आया। इसके बाद जब वह एक लाख रुपये की दूसरी किश्त देने के लिए गया तो ट्रैप लगाकर बैठी सीबीआइ ने भगवान सिंह को रंगे हाथ पकड़ लिया था।